दुर्घटना में क्षतिग्रस्त मोटर सायकल का बीमा दावा भुगतान इंकारकिए जाने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा आदेश परित किया गया है। फोरम ने बीमा कंपनी को एक माह की अवधि में मोटर सायकल की मरम्मत आए खर्च को हर्जाना के साथ अदा करने का निर्देश दिया है।
दुर्ग (छत्तीसगढ़)। मामला एचडीएफसी जनरल एग्रो इंश्योरेंस कंपनी से संबंधित है। इस बीमा कंपनी से अधिवक्ता हेमंत मिश्रा द्वारा अपनी मोटर सायकल की बीमा कराया गया था। 25 फरवरी 2017 को एक दुर्घटना में मोटर सायकल क्षतिग्रस्त हो गई थी। मोटर सायकल की मरम्मत के लिए व्यय की राशि के भुगतान के लिए बीमा कंपनी के समक्ष दावा पेश किया गया। बीमा भुगतान दावा नहीं मिलने पर प्रकरण को जिला उपभोक्ता के समक्ष पेश किया गया था। प्रकरण पर जिला उपभोक्ता फोरम की ओर प्रस्तुत नोटिस का जवाब देते हुए बीमा कंपनी ने बताया सर्वेयर ने बीमित वाहन की क्षति के आंकलन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की मांग की गई थी। इन दस्तावेंजो के उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण दावा बीमा राशि का भुगतान नहीं किया गया था।
प्रकरण विचारण पश्चात जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी के इस कृत्य को सेवा में कमी तथा व्यवसायिक दुराचरण की श्रेणी में माना। उपभोक्ता फोरम ने पाया कि कंपनी के सर्वेयर द्वारा सभी दस्तावेजी कार्रवाई पूर्ण कर लिए जाने के बाद भी बीमा दावा का भुगतान नहीं किया गया है। फोरम ने एक माह की अवधि में मोटर सायकल मरम्मत पर हुए खर्च की राशि का भुगतान करने का आदेश बीमा कंपनी को दिया है। साथ ही इससे बीमा धारक को हुई मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के लिए 2 हजार रु. व वाद व्यय की राशि 1 हजार रु. का भुगतान करने का निर्देश दिया है।