किशोरी के साथ प्रेम का इजहार कर शारीरिक छेडख़ानी करने के मामले में अदालत द्वारा आरोपी युवक को 10 साल के कारावास से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया गया है। यह फैसला फास्ट टे्रक कोर्ट न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की अदालत में आज मंगलवार को सुनाया गया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अति. लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने पैरवी की थी।
दुर्ग (छत्तीसगढ़)। मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र का है। 14 वर्ष की पीडि़ता कक्षा 10 की छात्रा थी। घटना दिनांक 23 अक्टूबर 2017 की सुबह 11 बजे मोहल्ले के ही विक्की मानिकपुरी (23 वर्ष) ने राह चलती छात्रा के समक्ष प्रेम का इजहार किया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। छात्रा किसी प्रकार विक्की के चुंगुल से छूटी और घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस में की गई। शिकायत के धाराप पर पुलिस ने आरोपी विक्की मानिकपुरी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया गया था।
प्रकरण पर विचारण फास्टटे्रक कोर्ट न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की अदालत में किया गया। विचारण पश्चात न्यायाधीश ने आरोपी को किशोरी के साथ बुरी नीयत से शारीरिक छेडख़ानी किए जाने का दोषी पाया। जिसके लिए दफा 354 के तहत 5 वर्ष तथा पॉक्सों एक्ट की धारा 8 के तहत 5 वर्ष के कारावास से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया है। सभी सजाएं एक साथ चलेगीं। इस मामले में अभियुक्त को 500-500 रु. के अर्थदंड से भी दंडि़त किया गया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किए जाने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।