साख सहकारी समिति ने नही लौटाई जमा रकम, उपभोक्ता फोरम ने हर्जाना सहित रकम लौटाने का दिया निर्देश

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। साख सहकारी समिति द्वारा मंथली इनकम प्लान में रकम जमा कराने के बाद स्कीम के अनुसार भुगतान नहीं किया। इस कृत्य को जिला उपभोक्ता फोरम ने व्यवसायिक कदाचरण एवं सेवा में निम्नता माना है। मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने अर्थतत्व क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी रायपुर के शाखा प्रबंधक मोहम्मद इदरीस अहमद पर 1 लाख 44 हजार रुपये हर्जाना लगाया है।
सेक्टर 7 भिलाई निवासी वाई.आर. दामले ने रोहित कुमार खरे के माध्यम से अर्थतत्व क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी रायपुर में मंथली इनकम प्लान में 100000 रुपये 8 दिसंबर 2015 को जमा किया था, जिसकी अवधि 36 माह की थी। 36 माह तक प्रतिमाह 1000 रुपये परिवादी को भुगतान मिलना था किंतु प्लान के मुताबिक परिवादी को भुगतान नहीं किया गया। इसके अलावा मूल राशि भी वापस नहीं की गई।
प्रकरण पर विचार उपरांत जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये व लता चंद्राकर ने कंपनी के इस कृत्य को सेवा में कमी व व्यवसायिक कदाचरण की श्रेणी में माना। उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये व लता चंद्राकर ने अर्थतत्व साख सहकारी समिति के प्रबंधक इदरीश अहमद पर कुल 1.44 लाख रुपये हर्जाना लगाया। जिसमें कुल परिपक्वता राशि 123558 रुपये, मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति स्वरूप रु. 20000 एवं वाद व्यय हेतु रु. 1000 शामिल है। साथ ही 7.50 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज पृथक से देय होगा। एजेंट के रूप में प्रकरण में पक्षकार बनाए गए रोहित कुमार खरे के विरुद्ध शिकायत प्रमाणित नहीं होने पर उसके खिलाफ प्रकरण खारिज किया गया।

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