नवमीं कक्षा की छात्रा के साथ बुरी नीयत से शारीरिक छेडख़ानी किए जाने के एक ओर मामले में अदालत ने आरोपी युवक को 8 वर्ष के कारावास से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश अविनाश कुमार त्रिपाठी की अदालत में बुधवार को सुनाया गया है। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की और से अति. लोक अभियोजक नागेश्वर यदु ने पैरवी की थी।
दुर्ग (छत्तीसगढ़)। मामला पुराना भिलाई अंतर्गत क्षेत्र का है। घटना 28 मार्च 2015 की शाम की है। घटना के समय पीडि़च छात्रा घर में अपनी छोटी बहन के साथ थी। परिवार के अन्य सदस्य काम से बाहर गए थे। इसी दौरान मोहल्ले का मोहन यादव बुरी नियत से घर में घुस गया और किशोरी के साथ अश्लील हरकत करने लगा। जिसकी विरोध करने पर आरोपी ने किशोरी की पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद बहन के शोर मचाए जाने पर आरोपी घर से भाग गया। परिजनों को लौटने पर घटना की शिकायत पुलिस में की गई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी मोहन यादव के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।
प्रकरण पर विचारण पश्चात विशेष न्यायाधीश अविनाश कुमार त्रिपाठी ने आरोपी के घर में घुस कर किशोरी के साथ बुरी नीयत से अश्लील हरकत किए जाने का दोषी माना। मामले में आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत 5 वर्ष कारावास व 500 रु. अर्थदंड तथा धारा 454 के तहत 3 वर्ष कारावास व 500 रु. के अर्थदंड से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया है।