पुरानी रंजिश के चलते युवक की चाकू मार कर ली युवक की जान, मिली 10 साल की कैद

पुरानी रंजिश के चलते युवक पर चाकू से हमला कर उसकी जान लेने के आरोपी को अदालत ने 10 वर्ष के कारावास से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया है। यह फैसला न्यायाधीश दीपक के. गुप्ता की अदालत में बुधवार को सुनाया गया है। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सत्येन्द्र सिंह ठाकुर तथा अधिवक्ता संतोष कसार ने पैरवी की थी।

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। मामला छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत कैंप 2 का है। 12 दिसंबर 2017 को कैंप क्षेत्र निवासी महादेव और गोविंद मोची के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया था। विवाद के चलते गोविंद ने अपने पास रखे चाकू से महादेव पर हमला कर दिया। हमले से घायल महादेव को उपचार के लिए करूणा अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी गोविंद मोची के खिलाफ हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था।
प्रकरण पर विचारण दौरान अभियोजन पक्ष इस मामले को हत्या का सिद्ध करने में असफल रहा। जिस पर न्यायाधीश दीपक के गुप्ता ने आरोपी गोविंद मोची को दफा 304 (2) के तहत दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास तथा 500 केअर्थदंड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है।