वाहन खरीदी के नाम पर एनआरआई महिला से की धोखाधड़ी, आरोपी गया जेल, डीजीपी के निर्देश पर दर्ज हुआ था जुर्म

एनआरआई महिला के साथ वाहन खरीदी के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोपी को पुलिस द्वारा अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आरोपी ने खरीदे गए वाहनों के फिटनेस व महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ में टैक्स अदायगी के लिए 20 लाख रु. महिला से वसूल लिए गए थे, लेकिन वादा के अनुसार काम नहीं किया गया। इस मामले की अन्य आरोपी की पुलिस द्वारा पतासाजी की जा रही है।

दुर्ग (छत्तीसगढ़) मालवीय नगर निवासी अप्रवासी भारतीय महिला गीता एच. पटेल की शिकायत पर डीजीपी के निर्देश पर यह अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इस मामले की शिकायत 6 माह पूर्व एसपी से की गई थी, जहां सुनवाई नहीं होने पर डीजीपी के दरबार में महिला ने गुहार लगाई गई थी। मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र का है। अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) महिला गीता एच. पटेल ने शिकायत में बताया था कि उन्होंने अपनी भागीदारी फर्म मेसर्स सीबी पटेल फर्म के व्यावसाय में ट्रको की आवश्यकता थी। जिसके लिए उन्होंने अपने पति हितेश भाई पटेल के पूर्व परिचित मरोदा सेक्टर निवासी अमरजीत सिंह रेखी (51 वर्ष) से सम्पर्क किया था। अमरजीत के माध्यम से रायपुर के ए.एम. सविर्सेस के संचालक अर्जुन कुमार गुप्ता (29 वर्ष) से परिचय हुआ था। अर्जुन गुप्ता ने गीता पटेल को आईसीआईसीआई बैंक से फायनेंस कराकर प्रति ट्रक 9 लाख 10 हजार रु. की दर से उसका भुगतान किए जाने की जानकारी दी गई थी। उसने आश्वासन दिया कि नादेड (महाराष्ट्र) से पांच ट्रक की खरीदी का कार्य गीता एच. पटेल के नाम पर करवा सकता है। जिस पर अर्जुन कुमार गुप्ता के बताये अनुसार आईसीआईसीआई बैंक के पक्ष मे एनईएफटी के माध्यम से 30 नवंबर 2018 को ट्रक क्र. एमएच 26 एडी 2152, एमएच 26 एडी 2352, एमएच 26 एडी 2452, एमएच 26 एडी 2652, एमएच 26 एडी 2752 के लिए कुल 45 लाख 50 हजार रु. का भुगतान किया गया।

इस भुगतान के पश्चात पांचो वाहनो के महाराष्ट्र राज्य में इन वाहनों के बकाया टैक्स एनओसी सहित उन्य कार्य कराने की जवाबदारी अर्जुन गुप्ता ने ली थी। वहीं छत्तीसगढ राज्य में इन वाहनों का सभी दस्तावेंजी व नाम ट्रांसफर की कार्रवाई कराए जाने के कार्य का भी अर्जुन गुप्ता ने करवाने का वादा किया था। इन सभी कार्यो के लिए 5 दिसबंर 2018 को 20 लाख रु. अर्जुन कुमार गुप्ता ने सेन्ट्रल बैंक की कोटा रायपुर स्थित शाखा में संचालित खाता एनईएफटी के माध्यम से जमा कराए गए थे। साथ ही खरीदें गए ट्रकों को दुर्ग लाने के लिए अमरजीत सिंह रेखी को रिलिजिंग आर्डर पर अपने हस्ताक्षर कर प्रदान किया गया। इस कार्य के लिए 7 दिसंबर 2018 को 3 लाख रु. की रकम एनईएफटी का माध्यम से अमरजीत के खाता में ट्रांसफर की गई। रकम संबंधितों के खाता में ट्रांसफर किए जाने के बाद लंबे समय कर वाहनों को न तो महाराष्ट्र में टैक्स अदा कर लाया गया और न ही वाहनों को गीता पटेल के नाम पर ट्रांसफर कराया गया।
इस मामले में पुलिस ने अर्जुन गुप्ता तथा अमरजीत रेखी के खिलाफ दफा 420 के तहत पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया था। मामले के एक आरोपी अर्जुन कुमार गप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जबकि दूसरे आरोपी अमरजीत सिंह रेखी की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है।