मासूम से की हैवानियत, डोकरा को अदालत ने सुनाई जिदंगी भर की कैद

चाकलेट का लालच देकर मासूम के साथ हैवानियत करने वाले आरोपी को अदालत द्वारा जीवन भर की कैद से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया है। 56 साल के आरोपी 3 साल की मासूम के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था। यह फैसला न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की अदालत में गुरुवार को सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अति. लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने पैरवी की थी।

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है। आरोपी ठुलाराम बाघ (56 वर्ष) उर्फ डोगरा 7 सितंबर 2018 की शाम इस हरकत को अंजाम दिया था। आरोपी मोहल्लें की 3 साल की मासूम को चाकलेट का लालच देकर अपने झौपड़े में ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करने लगा। इसी दौरान बालिका को खोजती हुई मौके पर उसकी मां पहुंच गई और ठुलाराम को रंगे हाथ पकड़ लिया। जिसके बाद इस घटना की जानकारी मोहल्लें वालों दी और मामले की शिकायत पुलिस में की थी। पुलिस ने मामले में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी ठुलाराम उर्फ डोकरा को गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण को विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
प्रकरण पर विचारण पश्चात न्यायाधीश ने ठुलाराम को एक अबोध बालिका के साथ इस घृणित कार्य करने का दोषी पाया। मामले में अदालत ने आरोपी को दफा 376 (क)(ख) के तहत दोषी करार देते हुए जिंदगी भर कारावास में रखे जाने तथा दफा 363 के तहत 5 वर्ष के कारावास से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा आरोपी को कुल 11 हजार रु. के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

2 thoughts on “मासूम से की हैवानियत, डोकरा को अदालत ने सुनाई जिदंगी भर की कैद

  1. बच्चे फोटो नहीं लगानी चाहिए, आखिर किसी ना किसी की तो फोटो होगी ही………………

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