मासूम बच्चीं के साथ अश्लील हरकत करने के आरोपी को फास्ट टे्रक कोर्ट द्वारा कुल 11 वर्ष के कारावास से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया है। पीडि़त मासूम आरोपी के घर खेलने के लिए गई थी। इसी दौरान उसने इस हरकत को अंजाम दिया था। यह फैसला थर्ड फास्ट टे्रक न्यायाधीश स्मिता रत्नावत की अदालत में सुनाया गया है। हाल में डिस्ट्रिक कोर्ट में गठित थर्ड फास्ट टे्रक कोर्ट का यह पहला फैसला है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अति. लोक अभियोजक अरशद खान ने पैरवी की थी।
दुर्ग (छत्तीसगढ़)। मामला नंदनी नगर थाना क्षेत्र का है। मूल रुप से बिलासपुर निवासी आरोपी राजेन्द्र कुमार वस्त्राकार (42 वर्ष) रेलवे कर्मचारी है और घटना के समय रेलवे कालोनी अहिवारा में रहता था। राजेन्द्र के घर उसके परिचित की 7 साल की मासूम खेलने जाती थी। इस दौरान राजेन्द्र ने उसके नाजुक अंगो के साथ अश्लील छेडख़ानी कर दी थी। जिसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दफा 354, तथा पॉक्सों एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था।
ऐसे हुआ था मामले का खुलासा
मासूम ने अपने साथ हुई अश्लीलता की जानकारी किसी को नहीं दी थी। कुच दिनों बाद उसकी सहेली द्वारा अंकल के घर खेलने जाने की बात कहे जाने पर इसका खुलासा हुआ। मासूम ने अंकल के गंदे होने का हवाला देकर जाने से इंकार कर दिया था। इस बातचीत को मासूम की मां ने सुन लिया था। पूछताछ करने पर मासूम ने बताया कि 12 मई 2016 की शाम राजेन्द्र वस्त्राकार द्वारा उसके कपड़ों के अंदर हाथ डालकर नाजुक अंगो से छेड़छाड़ की थी। जिसके बाद मामले की शिकायत 31 मई 2016 को पुलिस में की गई।
अदालत ने कारावास से किया दंडि़त
प्रकरण विचारण पश्चात अदालत ने आरोपी को मासूम के साथ अश्लील छेड़छाड़ करने दोषी राजेन्ग्र वस्त्राकार को मानाष आरोपी को पॉक्सों एक्टकी धारा 10 के तहत 6 वर्ष के कारावास, 3 हजार रु. अर्थदंड तथा धारा 354 के तहत 5 वर्ष के कारावास व 2 हजार रु. के अर्थदंड़ से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया है।
तीन किशोर पुत्रियों का पिता है आरोपी
अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि आरोपी तीन व्यस्क पुत्रियों का पिता है। इसके बावजूद उसने 7 साल की मासूम के साथ इस हरकत को अंजाम दिया। जिससे आरोपी के साथ किसी प्रकार की नरमी बरता जाना उचित नहीं है।