दुर्ग (छत्तीसगढ़)। गांजा की अवैध बिक्री किए जाने के मामले में अदालत द्वारा फैसला सुनाया गया है। मामले की आरोपी महिला को एक वर्ष के कारावास व 500 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) विवेक कुमार वर्मा की अदालत में बुधवार को सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजय कसार ने पैरवी की थी।
मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र का है। गांजा के अवैध कारोबार की मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने थाना क्षेत्र के वांवे आवास कालोनी में दबिश दी थी। 16 जून 2018 को दी गई दबिश में वांवे आवास निवासी इंद्राणी साहू (45 वर्ष) पुलिस टीम के हत्थे चढ़ी थी। तलाशी में महिला के कब्जें से एक किलो 230 ग्राम गांजा बरामद किया गया था। इस गांजा को महिला अवैध रूप से बिक्री करने के उद्देश्य से संग्रहित कर रखी थी। पुलिस ने गांजा को जब्त कर महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
प्रकरण पर विचारण विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) विवेक कुमार वर्मा की अदालत में किया गया। विचारण न्यायाधीश ने अभियुक्त महिला इंद्राणी साहू को गांजा अवैध बिक्री करने का दोषी पाया। न्यायालय ने महिला को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(ख) (ii) (ख) के तहत एक वर्ष के कारावास से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है।

