दुर्ग (छत्तीसगढ़)। रंजिश के चलते किशोरी को जबरिया सूनसान इलाके में ले जाकर निर्वस्त्र कर विडियों बनाने के आरोपी को अदालत ने कारावास व अर्थदंड़ से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) स्मिता रत्नावत की अदालत में सुनाया गया। अभियुक्त को कुल 19 वर्ष के कारावास व 4000 रु. के अर्थदंड़ से दंडि़त किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू ने पैरवी की थी।
मामला पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र का है। आरोपी मूल रुप से पटरेवा, कुसीनगर (उ.प्र.) निवासी दीपक आर्या (19 वर्ष) की 14 वर्ष की किशोरी से किसी कारणवश रंजिश थी। रंजिश के चलते दीपक किशारी को 14 अप्रैल 2019 की रात लगभग 9 बजें जबरिया अपहृत कर सूने मकान में ले गया और शारीरिक छेडख़ानी करते हुए उसके जबरिया कपड़े उतार दिए। जिसके बाद आरोपी ने किशोरी का निर्वस्त्र अवस्था में वीडिय़ो भी बना लिया। जिसकी जानकारी पीडित किशोरी ने घर वापस आकर अपने परिजनों को दी और मामले की शिकायत पुलिस में की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दफा 363, 342, 354, 354(ख), 506(2) व पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था।
प्रकरण पर विचारण तृतीय फास्ट ट्रेक कोर्ट में किया गया। प्रकरण पर विचारण पश्चात विशेष न्यायाधीश स्मिता रत्नावत ने आरोपी दीपक आर्या को किशोरी का बलात अपहरण कर उसके साथ बदनीयती से शारीरिक छेडख़ानी कर कपड़े उतारने का दोषी माना। अभियुक्त को दफा 363 के तहत 3 वर्ष कारावास व 500 रु. अर्थदंड़, 342 के तहत 1 वर्ष कारावास व 500 रु. अर्थदंड़, 354 के तहत 5 वर्ष कारावास व 1000 रु. अर्थदंड़, 354 (ख) 5 वर्ष कारावास व 1000 रु. अर्थदंड़ तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत 5 वर्ष कारावास व 1000 रु. के अर्थदंड़ से दंडि़त किएजाने का फैसला सुनाया है। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।