दुर्ग (छत्तीसगढ़)। समाज को शर्मसार करने वाले एक मामले को अदालत ने गंभीरता से लेते हुए आरोपी को जिंदगी भर के कारावास से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया है। आरोपी ने अपनी साढ़े चार साल की भांजी के साथ गंदी हरकत की थी। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) डॉ. ममता भोजवानी की अदालत में सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने पैरवी की थी।
समाज को कलंकित करने वाली यह घटना सुपेला थाना क्षेत्र की है। मासूम पीडि़ता अपनी मां के साथ ननिहाल आई हुई थी। घटना दिनांक 19 अगस्त 2019 की शाम की है। पीडि़ता घर के बाहर खेल रही थी, उसका पिता टीवी देख रहा था और मां, भाभी के पास गई थी। इसी दौरान पीडि़ता की रोने की आवाज सुनकर मां किचन में गई, जहां लाइट जलाने पर मासूम व उसका मामा बिना कपड़ों के मिले। जिस पर शोर मचाकर उसने परिवार के अन्य सदस्यों को इसकी जानकारी दी। मामले की शिकायत पुलिस में की गई। पुुलिस ने शिकायत के आधार पर मामा के खिलाफ जुर्म दर्ज कर प्रकरण को विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।
प्रकरण पर विचारण के दौरान मासूम ने बताया कि मामा ने उसके कपड़े उतार कर संवेदनशील अंग पर मुंह से गंदी हरकत की थी। जिससे डर कर वह रोने लगी थी। अदालत के समक्ष उसने आरोपी मामा की पहचान भी की। प्रकरण पर विचारण पश्चात विशेष न्यायाधीश डॉ. ममता भोजवानी ने आरोपी मामा को धारा 376 (2)(च) व 376 (क)(ख) के तहत प्रत्येक धारा के लिए आजीवन (संपूर्ण प्राकृत जीवन के) कारावास व 5-5 हजार रु. के अर्थदंड से दंडि़त किया गया है।