अभिषेक मिश्रा हत्याकांड : अभियोजन साक्ष्य समाप्त, 15 फरवरी से दर्ज होगा मुल्जिम बयान

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। ट्विन सिटी के बहुचर्चित अभिषेक मिश्रा हत्याकांड पर अदालत में फिर से विचारण शुरु हो गया है। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव की अदालत में प्रकरण के मेमोरेंडम तथा जब्ती गवाह का कथन दर्ज किया गया। इसके साथ ही अभियोजन की साक्ष्य प्रक्रिया पूर्ण हो गई। प्रकरण की अगली सुनवाई तिथि 15 फरवरी निर्धारित की गई है। जिसमें मुलाजिमों का बयान होगा। जिसकेे बाद प्रकरण पर फैसला शीघ्र आने की उम्मीद की जा रही है।
याद दिला दें कि वर्ष 2015 की धनतेरस की शाम 9 नवंबर को गंगाजली एज्युकेशन सोसायटी डायरेक्टर अभिषेक मिश्रा लापता हो गया था। जिसके लगभग 44 दिन बाद अभिषेक का शव स्मृति नगर स्थित एक आवास के गार्डन में दफन पुलिस ने बरामद किया गया था। इस मामले में पुलिस ने अभिषेक मिश्रा के कालेज में काम करने वाली किम्सी कंबोज जैन के साथ उसके पति विकास जैन तथा चाचा अजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों के खिलाफ अपराधिक षडयंत्र रचने, हत्या, साक्ष्य छुपाने जैसे आरोपों के तहत मामला दर्ज कर विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया गया था। प्रकरण पर सुनवाई लगभग एक वर्ष से कोरोना संक्रमण के साथ विभिन्न कारणों से नहीं हो पाई थी।
शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान मामले के मेमोरेंडम व जब्ती गवाह मुन्नालाल पटेल का बयान दर्ज किया गया तथा प्रतिपरीक्षण किया गया। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र शर्मा, बचाव पक्ष के अधिवक्ता बीपी सिंह व उमाभारती उपस्थित थे।

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