2 रुपए का लालच देकर मासूम बालिकाओं को दिया अश्लील प्रस्ताव, अधेड़ को मिली 2 साल की कैद

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। दो मासूम बालिकाओं को 2 रुपए का लालच देकर अश्लील प्रस्ताव देने वाले अधेड को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष के कारावास से दंडि़त किया गया है। यह फैसला विशेष न्यायधीश शुभ्रा पचौरी की अदालत में सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अति. लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने पैरवी की थी।
मामला रानीतराई थाना क्षेत्र का है। मामले का आरोपी सुबेदी राम निषाद उर्फ भूरु (50 वर्ष) गांव की दो बालिकाओं को लेकर सूनसान स्थान पर बैठा था। बालिकाओं की उम्र 7 वर्ष तथा 10 वर्ष थी। इसी दौरान एक बालिका के पिता मौके पर पहुंचने पर सुबेदी मौके से चला गया। बाद में बालिकाओं से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि सुबेदी ने उन्हें बहला फुसला कर सूने स्थान पर लेकर आया था। जहां उसने उन्हें दो रुपए देकर उनके संवेदनशील अंग को छूते हुए गलत काम करने की बात कही थी, जिसके संबंध में घर में किसी को मत बताना भी कहा था। इस मामले की शिकायत 19 नवंबर 2017 को पुलिस थाना में दर्ज कराई गई थी। जिसकी जांच पश्चात पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दफा 354 (क) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
प्रकरण पर विचारण विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) शुभ्रा पचौरी की अदालत में किया गया। अदालत में विचारण पश्चात न्यायालय ने आरोपी सुबेदीराम निषाद उर्फ भुरु को मासूम बालिकाओं के साथ बुरी नीयत से अश्लील बातचीत किए जाने का दोषी पाया। न्यायालय ने अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत 2 वर्ष के कारावास तथा 500 रु. के अर्थदंड़ से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया है।

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