किशोर से दोस्ती कराने के लिए छात्रा पर दबाव बनाने और उसके साथ अश्लील हरकत करने के आरोप में दो युवकों को कुल 9 वर्ष के कारावास से दंडि़त किया गया है। इस मामले में आरोपियों ने ट्यूशन जा रही छात्रा के साथ ही उसकी नाबालिग बहन के साथ भी अश्लीलता की थी। यह फैसला न्यायाधीश अविनाश के. त्रिपाठी की अदालत में सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अति. लोक अभियोजक एनपी यदु ने पैरवी की थी।
दुर्ग (छत्तीसगढ़)। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र की है। घटना 9 मार्च 2016 की दोपहर की है। पीडि़त नाबालिग छात्रा अपनी छोटी बहन के साथ ट्यूशन पढऩे जा रही थी। इसी दौरान मोटरयाकल सवार आरोपी बैगापारा निवासी रिखी राम यादव (21 वर्ष) व उत्तम चंद्राकर (27 वर्ष) अपने किशोर साथी के साथ उनके पास पहुंचे और छात्रा पर किशोर के साथ दोस्ती और बातचीत करने के लिए दवाब बनाने लगे। जिससे इंकार किए जाने पर युवकों ने छात्राओं के साथ छेडख़ानी की ओर अश्लील इशारे किए। मौके पर भीड़ जमा होने पर किशोर व दोनों युवक मौके से भाग गए। इस घटना की जानकारी पीडि़त छात्राओं ने अपने परिजनों को दी थी। जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी युवकों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था।
प्रकरण पर चतुर्थ फास्ट टे्रक न्यायाधीश अविनाश के. त्रिपाठी की अदालत में विचारण किया गया। प्रकरण पर विचारण पश्चात न्यायाधीश ने दो युवकों को छात्राओं को अश्लील इशारा करने और छेडख़ानी करने का दोषी पाया। आरोपी रिखी राम यादव तथा उत्तम चंद्राकर को दफा 509 तथा 354 (घ) के तहत 3-3वर्ष कारावास, 500-500 रु. अर्थदंड व पाक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत 3 वर्ष कारावास व 500 रु. अर्थदंड से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया है। सभी सजाए साथ साथ चलेंगी।