मासूम को चाकलेट का लालच देकर उसके साथ गंदी हरकत करने वाले अधेड़ को अजीवन कारावास से दंडि़त किया गया है। यह फैसला बुधवार को विशेष न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी की अदालत में सुनाया गया है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष अतिरिक्त लोक अभियोजक कमल वर्मा ने पैरवी की थी।
दुर्ग (छत्तीसगढ़)। मामले की शिकायत धमधा थाना में 5 सितंबर 2018 को दर्ज कराई गई थी। शिकायत में पीडि़ता की मां ने पुलिस को बताया था कि उसकी 9 वर्ष की मासूम बालिका के साथ ग्राम के ही 50 वर्षीय संतोष साहू ने अनाचार व अप्राकृतिक कृत्य किया है। यह खुलासा मासूम की 4 सिंतबर 2018 को तबीयत बिगडऩे पर हुआ। मासूम ने परिजनों को बताया था कि 31 अगस्त 2018 को आरोपी संतोष साहू उसे चाकलेट का लालच देकर अपने घर ले गया था। जहां अनाचार करने के साथ उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। मामले के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था। प्रकरण का विचारण फास्ट टे्रक कोर्ट में किया गया और लगभग 11 माह पश्चात फैसला सुनाया दिया। विचारण पश्चात आरोपी संतोष साहू (50 वर्ष) को इस घृणित कार्य के लिए विशेष न्यायाधीश शुभ्रा पचौरी ने दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा से दंडित करने का फैसला सुनाया। अभियुक्त को दफा 376(2) के तहत आजीवन कारावास, 5000 रु. अर्थदंड, दफा 377 व पाक्सों एक्ट की धारा 5(ड), 6 के तहत 10-10 वर्ष कारावास, 500-500 रु. अर्थदंड से दंडित किया गया है।