अदालत का फैसला : मासूम के साथ अश्लीलता के आरोपी को पूरे प्राकृत जीवन तक रहना होगा जेल में

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। कक्षा पहली की छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी के खिलाफ अदालत ने कठोर फैसला सुनाया है। मामले के आरोपी को पूरे प्राकृत जीवन के कारावास से दंडित किया गया है। लगभग सवा साल पुराने इस मामले में घटना के समय मासूम की उम्र 8 वर्ष थी। अदालत ने इस मामले की पीडिता को प्रतिकर के रुप में साढ़े छह लाख रुपए प्रदान किए जाने का आदेश भी दिया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश अविनाश के त्रिपाठी की अदालत में आज सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।

मामला थाना वैशाली नगर क्षेत्र का है। आरोपी रजत भट्टाचार्य (23 वर्ष) पीडित के घर के पास ही रहता है। 30 जनवरी 2021 की शाम 8 वर्षीय मासूम घर में अकेली थी। इसी दरम्यान आरोपी उसके घर पहुंचा। मासूम को पलंग पर अपने साथ लिटा लिया और कंबल ओढ़कर मासूम के साथ अनाचार किया। जिसकी जानकारी पीडिता ने पिता को काम से लौटकर घर वापस आने पर दी। जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मासूम के चिकित्सकीय परीक्षण और विवेचना के बाद प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था। प्रकरण पर विचारण पश्चात विशेष न्यायाधीश अविनाश के त्रिपाठी ने अभियुक्त रजत भट्टाचार्य को दफा 450, 376 (क) (ख) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत दोषी करार दिया। अभियुक्त को पूरे जीवनकाल के कारावास व 7 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया गया।