बहन के साथ नहा कर लौट रही किशोरी के साथ अश्लील छेड़खानी, युवक को मिली 3 साल कारावास की सजा

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। अपनी बहन के साथ नहाकर लौट रही किशोरी के साथ अश्लील शारीरिक हरकत करने के आरोपी अदालत ने 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश नीरू की अदालत में सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू ने पैरवी की थी। अभियुक्त को 2 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित भी किया गया है।

मामला पाटन थाना क्षेत्र का है। पीड़ित किशोरी 21 फरवरी 2021 की दोपहर अपनी बहन के साथ नहाने बांध पर गई थी। वापसी के दौरान गांव का ही सुंदर ध्रुव (19 वर्ष) मिला। युवक ने उन्हें बात करना है कह कर रोक लिया और किशोरी के साथ अश्लील शारीरिक हरकत करने लगा। इस दौरान किशोरी के पहने हुए कपड़े भी आरोपी ने फाड़ दिए थे। घटना की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराए जाने पर आरोपी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के सामने पेश किया गया था। प्रकरण पर विचारण पश्चात न्यायाधीश ने आरोपी सुंदर ध्रुव को दफा 354 (ख) के तहत दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कारावास व 2 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।