किशोरी को बुरी नियत से लगाया गले, की शारीरिक छेड़खानी, युवक को कुल 6 वर्ष के कारावास से किया गया दंडित

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। नाबालिग किशोरी को बुरी नीयत से गले से लगाने और उसके साथ अश्लील शारीरिक हरकत करने वाले आरोपी के खिलाफ अदालत ने फैसला सुनाया है। युवक को विभिन्न धाराओं के तहत कुल 6 वर्ष के कारावास व 9 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश डॉ ममता भोजवानी की अदालत में सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद अरशद खान ने पैरवी की थी।

मामला सुपेला थाना के क्षेत्र की स्मृति नगर चौकी का है। स्मृति नगर चौकी अंतर्गत गांव की लगभग 15 वर्षीय किशोरी 14 मई 2020 की देर रात घर में नहीं थी। किशोरी के पिता ने उसकी तलाश प्रारंभ की। किशोरी रात लगभग 12 बजे पास में निर्माणाधीन मकान में मिली। मौके पर पहुंचने पर पिता ने देखा कि आरोपी आनंद सोनवानी (20 वर्ष) किशोरी को गले से लगाए हुए है और उसके साथ अश्लील शारीरिक हरकत कर रहा है। किशोरी को घर लाने के बाद मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना पश्चात प्रकरण विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था। प्रकरण पर विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया गया। विचारण पश्चात विशेष न्यायाधीश डॉ ममता भोजवानी ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने अभियुक्त आनंद सोनवानी को दफा 354 के तहत एक वर्ष कारावास एक हजार रुपए अर्थदण्ड, 354 क(1)(आई) के तहत 2 वर्ष कारावास 3 हजार रुपए अर्थदण्ड तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत 3 वर्ष कारावास 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।