दुर्ग (छत्तीसगढ़)। स्कूली छात्रा से प्रेम का इजहार करने और ंिकार करने पर उसका पीछा कर परेशान करने के आरोपी को अदालत द्वारा दोषी करार दिया गया है। अदालत ने आरोपी को कारावास व कुल 6000 रुपए के अर्थदंड से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश अविनाश के. त्रिपाठी की अदालत में आज शुक्रवार को सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।
मामला जामुल थाना क्षेत्र का है। क्षेत्र की किशोरी 14 जुलाई 2015 की सवेरे 11 बजे स्कूल जा रही थी। तभी आरोपी युवक आनंद कुमार गुप्ता (18 वर्ष) उसके पास पहुंचा और प्रेम का इजहार करने लगा। जिससे इंकार करने पर आरोपी गाली गलौच कर किशोरी का पीछा कर उसे परेशान करने लगा। जिसकी जानकारी छात्रा ने स्कूल से घर वापसी पर अपनी मां को दी। इस मामले में आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया गया था।
प्रकरण पर विचारण पश्चात न्यायाधीश अविनाश के. त्रिपाठी ने पीडि़ता की मां की आरोपी से सुलह हो जाने व शिकायतकर्ता द्वारा आरोप वापस लिए जाने का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया है। अभियुक्त आनंद गुप्ता को पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत न्यायायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि व 5000 रु. अर्थदंड़ तथा दफा 294 के तहत अभिरक्षा में बिताई गई अवधि व 1000 रुपए के अर्थदंड़ से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया है।