दुर्ग (छत्तीसगढ़)। दहेज की मांग और प्रताडऩा से त्रस्त होकर नव विवाहिता द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने के मामले में न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया है। मामले के आरोपी मृतका के पति व ननंद को आजीवन कारावास से दंडि़त किया गया है। वहीं तीन अन्य आरोपियों को आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। अदालत ने फैसले में कहा है कि अभियुक्तों द्वारा कारित अपराध समाज में पति व ननंद जैसे विश्वास के रिश्ते में संदेह पैदा एवं भय का वातावरण निर्मित करता है। उनके द्वारा मृतका को दहेज के लिए प्रताडि़त करना व दहेज मृत्यु जैसा गंभीर अपराध कारित किया गया है। इस स्थिति में अभियुक्तों के प्रति उदारता बरतना उचित नहीं है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गरिमा शर्मा की अदालत में आज मंगलवार को सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मनीष अखिलेश ने पैरवी की थी।
मामला छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत शारदापारा केंप-2 में नव विवाहिता द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने से संबंधित है। पटना बिहार निवासी ज्योति का विवाह वर्ष 2015 में शारदा पारा केंप-2 निवासी नरेन्द्र सोनी (27 वर्ष) के साथ हुआ था। विवाह के बाद से पति के अलावा ज्योति की केंप-1 भिलाई निवासी ननंद पिंकी (36 वर्ष) व उसके पति मनोज (38 वर्ष) तथा सेक्टर 5 निवासी ननंद रिंकी (34 वर्ष) व उसके पति मनीष सोनी (42 वर्ष) विवाह में कम दहेज लाने की मांग को लेकर प्रताडि़त करने लगे थे। इस प्रताडऩा से त्रस्त होकर ज्योति ने 1 जून 2017 को घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने मृतका के भाई की शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलााफ दफा 304 (बी) तथा 306 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विचारण के लिए न्यायालय में पेश किया गया था।
पति की बीमारी का सुन ससुराल लौटी थी मृतका
इस घटना से लगभग एक साल पहले ही मृतका ज्योति अपने मायके से वापस ससुराल आई थी। विवाहिता को दहेज में 3 लाख रुपए लाने की मांग को लेकर पति नरेन्द्र ने मायके में छोड़ दिया था। 7-8 माह बाद पति की बीमारी की खबर सुनकर विवाहिता बहन के साथ ससुराल आई थी। जिसके बाद फिर से दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताडि़त किया जाने लगा था।
घटना से पूर्व ननंद ने की थी पिटाई
आत्महत्या किए जाने से पूर्व ननंद पिंकी सोनी द्वारा विवाहिता की पिटाई किए जाने की जानकारी भी विचारण के दौरान अदालत के समक्ष आई। गवाह ने अदालत को बताया कि घटना से कुछ घंटे पहले पिंकी सोनी ने ज्योति की अपने घर के सामने गालीगलौच करते हुए पिटाई थी। जिसके बाद घर में वापस आकर उसने फांसी लगा कर अपनी जान दे दी थी।
अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
विचारण के दौरान मामले के आरोपी मनोज सोनी(ननंदौई), रिंकी सोनी(ननंद) तथा मनीष सोनी (ननंदौई) के खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हो पाए। जिसके मद्देन्जर इन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया गया। वहीं आरोपी पति नरेन्द्र सोनी व ननंद पिंकी सोनी को दहेज हत्या के लिए जिम्मेदार मानते हुए दफा 304 बी के तहत आजीवन कारावास से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया है।