रेरा के नियमों की अनदेखी, रियल स्टेट प्रोजेक्ट औरा द रेसिडेंसी के प्रमोटर पर लगा हर्जाना

रायपुर (छत्तीसगढ़)। रियल स्टेट प्रोजेक्ट की प्रगति रेरा के बेव पोर्टल पर अपडेट नहीं करना औरा द रेसिडेंसी के प्रमोटर को भारी पड़ा है। रेरा से इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए प्रमोटर ए.आई.एम. इन्फ्राक्ट्रवेन्चर्स के विनोद आहूजा पर एक लाख रूपए शास्ति अधिरोपित किया है। साथ ही रेरा में पंजीयनभी निलंबित कर दिया गया है।

बता दें कि ए.आई.एम. इन्फ्राक्ट्रवेन्चर्स के विनोद आहूजा द्वारा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट औरा द रेसीडेंट्स (फेस-एक) खम्हारडीह जिला रायपुर में विकसित किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के प्रगति की जानकारी रेरा के बेवसाइट पर अपडेट नहीं की गई थी। जिस पर कार्रवाई करते हुए के प्रमोटर ए.आई.एम. इन्फ्राक्ट्रवेन्चर्स के विनोद आहूजा पर एक लाख रूपए शास्ति अधिरोपित किया गया है। इसके साथ ही रेरा में पंजीयन निलंबित किया गया है। छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने आयुक्त नगर निगम को दो माह के भीतर विवादित प्रोजेक्ट के विकास के लिए समुचित कार्यवाही करते हुए प्राधिकरण के समक्ष लंबित कार्यों को पूर्ण करने के संबंध में कार्ययोजना प्रस्तुत करने निर्देशित किया है। रेरा ने विक्रय पर प्रतिबंध लगाते हुए कलेक्टर एवं जिला पंजीयक रायपुर को भी निर्देशित किया है।
रेरा के अधिकारियों ने बताया कि भू-संपदा विनियमन और विकास अधिनियम 2016 की धारा 11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सभी प्रमोटर्स को उनके प्रत्येक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की त्रैमासिक प्रगति रेरा के वेबपार्टल पर अद्यतन करना अनिवार्य है। औरा द रेसीडेंट्स के प्रमोटर द्वारा रेरा के प्रावधानों तथा प्राधिकरण के निर्देशों का अवहेलना करते हुए पंजीयन के पश्चात् विवादित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की प्रगति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अद्यतन नहीं किया गया है। प्राधिकरण ने अधिनियम की धारा.61 के अंतर्गत 11 अप्रैल 2019 को अनावेदक के विरूद्ध प्रकरण संधारित किया गया। प्रकरण में विधिवत् सुनवाई के बाद यह शास्ति अधिरोपित की गई है।

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