चाकलेट के लिए पैसे देकर बना रहा था मासूम को अपनी हैवानियत का शिकार, अदालत ने दिया 24 साल का कठोर कारावास

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। चाकलेट (खउआ) खाने के लिए पैसे देकर मासूम के साथ लगातार हैवानियत करने वाले आरोपी युवक को अदालत द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत कुल 24 वर्ष के कठोर कारावास से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया है। आरोपी को 10 हजार रु. के अर्थदंड़ से भी दंडि़त किया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) स्मिता रत्नावत की अदालत में सुनाया गया है। प्रकरण पर अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश साहू ने पैरवी की थी।
मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र का है। पीडि़त मासूम की उम्र महज 6 वर्ष है। वहीं आरोपी 25 वर्ष का है। घटना दिनांक 12 सितंबर 2017 की शाम पीडि़ता के भाई ने काम से लौटने पर अपनी 6 साल की बहन को घर में नहीं पाया। जिस पर वह उसे ढूढऩे निकाला। सार्वजनिक नल पर पानी भर रही महिलाओं ने उन्हें बताया कि बालिका को राकेश उर्फ गोलू लांजेवार (25 वर्ष) को उसके घर ले जाते हुए देखा गया था। राकेश के घर पहुंचने पर अपनी बहन को निर्वस्त्र पाया। राकेश से इस संबंध में पूछने पर वह मौके से भाग गया। जिसके बाद बालिका ने बताया कि राकेश ने उसे खउआ खाने के लिए दो रुपए दिए थे, जिसके बाद उसके साथ गंदा काम किया। कुछ दिनों पूर्व भी इसी प्रकार लालच देकर उसके साथ अनाचार किए जाने का खुलासा भी मासूम ने किया। जिसके बाद मामले की शिकायत मोहन नगर थाना में दर्ज कराई गई। जिसके आधार पर बालिका के चिकित्सकीय परीक्षण पश्चात राजेश उर्फ गोलू के खिलाफ दफा 376 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था।
प्रकरण पर विचारण फास्ट टे्रक कोर्ट में किया गया। विचारण पश्चात विशेष न्यायाधीश (पॉस्को एक्ट) स्मिता रत्नावत ने आरोपी राजेश उर्फ गोलू लांजेवार को मासूम के साथ एक से अधिक बार शारीरिक संबंध बनाए जाने जैसे घृणित कार्य करने का दोषी पाया। अभियुक्त को दफा 376 (2)(झ) के तहत 12 वर्ष के कारावास व 5000 रु. अर्थदंड़ तथा 376 (2)(ढ) के तहत 12 वर्ष के कारावास व 5000 रु. के अर्थदंड़ से दंडि़ति किए जाने का फैसला सुनाया है। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगीी। पुलिस ने आरोपी को 13 सिंतबर 2017 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसके बाद से फैसला सुनाए जाने तक वह जेल में ही निरुद्ध है।

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