पंचायत भवन में बंद गायों की मौत, प्रशासन ने दर्ज किया पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अपराध, जांच जारी

रायपुर (छत्तीसगढ़)। राज्य के बिलासपुर जिले में पंचायत भवन में बंद की गई गायों की मौत के मामले में प्रशासन द्वारा पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद गायों की मौत का कारण दम घुटना सामने आया है। मामले की जांच के लिए अतिरिक्त जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इस घटना की जानकारी बिलासपुर जिले के जिलाधिकारी सारांश मित्तर ने शनिवार को दी। उन्होंने बताया कि जिले के तखतपुर विकासखंड के अंतर्गत मेड़पार ग्राम पंचायत में गायों की मौत की हुई हैह गांव के पुराने पंचायत भवन में लगभग 60 गायों को बंद कर रखा गया था। जब वहां बदबू फैली तब ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्थानीय अधिकारियों को दी
ग्रामीणों की सूचना पर घटनास्थल पर मवेशियों के चिकित्सक वहां पहुंचेह जब तक अधिकारी वहां पहुंचे तब तक 60 में से 45 गायों की मौत हो चुकी थी। गायों के पोस्टमार्टम से जानकारी सामने आई है कि गायों की मौत दम घुटने से हुई है। इस समय 15 गायों की हालत स्थिर है। पोस्टमार्टम के बाद मृत गायों को दफना दिया गया है।
जिला प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 13 तथा आईपीसी की धारा 429 के तहत केस दर्ज कराया है। इसके अलावा अतिरिक्त जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में जांच के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। इसमें जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।