बेमेतरा (छत्तीसगढ़)। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिव अनंत तायल ने एक आदेश जारी कर बेमेतरा के एक निजी अस्पताल का अनुज्ञापन (लाइसेंस) 6 माह के लिए निलंबित कर 20 हजार रु. का जुर्माना लगाया है। निजी अस्पताल मे नसबन्दी के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। छ.ग. राज्य उपचारगृह तथा रोगोपचार संबंधित स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010, 2012 की बिंदु क्रमांक 09 के अनुसार निजी अस्पताल “बेमेतरा हेल्थ केयर” का अनुज्ञापन (लाइसेंस) दिनांक 11 मई 2020 से 6 माहके लिए निलंबित किया जाकर छ.ग. राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010, 2013 अध्याय 3 की बिंदु क्रमांक 12 की कंडिका 2 के अनुसार 20 हजार रु. का जुर्माना लगाया गया है। कलेक्टर ने अस्पताल प्रबंधन को डीमांण्ड ड्राप्ट बनाकर 7 दिवस के भीतर राशि जमा करने को कहा है।