रायपुर (छत्तीसगढ़)। राज्य में पिछले कोरोना वायरस के 6 नए मरीज मिलने के बाद राज्य सरकार ने एतिहायतन कदम उठाना प्रारंभ कर दिए हैं। जिसके तहत राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी प्राइवेट हास्पिटल व नर्सिंग होम को अधिग्रहित करने का बड़ा फैसला लिया गया है। इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया है।
आपको बता दें कि आपात सेवाओं में राज्य सरकार को ये अधिकार होता है कि वो नर्सिंग होम्स व प्राइवेट हास्पिटल को अधिग्रहित कर ले। राज्य सरकार ने यह कदम प्रदेश में कोरोना के मद्देनजर संभावित संक्रमण के बढ़ने की स्थिति को देखते हुए लिया है। इस आदेश के बाद छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 50 और 51 के तहत छत्तीसगढ़ में कोरोना को प्रदेश सरकार ने संक्रामक रोग घोषित किया है। राज्य सरकार अब अधिगृहित किए गए अस्पतालों में हालात के मद्देनजर बेड, उपचार की व्यवस्था, आइसोलेशन सहित अन्य व्यवस्थाएं आवश्यकता के अनुसार विस्तार कर सकती है।