चंद दिनों में खराब हुआ लैपटॉप, नहीं किया सुधार, उपभोक्ता फोरम ने लगाया हर्जाना

पढ़ाई के लिए खरीदें गए नए लैपटॉप के चंद दिनों में ही खराब होने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा कंपनी, डीलर के साथ सर्विस सेंटर के खिलाफ आदेश पारित किया है। खराब लैपटॉप को न तो सुधारा गया और नहीं बदले में नया लैपटॉप दिया गया। सेवा में कमी के इस मामले में फोरम ने लैपटॉप की कींमत के साथ मानसिक क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया है।

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। बी-फार्मेसी की पढ़ाई एवं प्रोजेक्ट कार्य के लिए शिवपारा निवासी प्रफुल्ल जैन ने जैनेक्स लैपटॉप एंड कंप्यूटर वल्र्ड से 29 जनवरी 2016 को 39501 रुपये में डेल कंपनी का लैपटॉप खरीदा, जिस पर 2 साल की वारंटी दी गई थी। लैपटॉप खरीदी के तीन-चार दिन बाद ही लैपटॉप में समस्या आने लगी थी। दुकानदार से शिकायत किए जाने पर लैपटॉप का सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया। जिसके बाद भी समस्या का निराकरण नहीं होने पर कंपनी के सर्विस सेंटर में दिखाया गया, लेकिन समस्या का निराकरण फिर भी नहीं हुआ। कंपनी में लगातार शिकायत की गई। इसके वाबजूद न तो लैपटॉप की समस्या को दूर किया गया और नहीं बदले में दूसरा लैपटॉप दिया गया। परेशान प्रफुल्ल जैन द्वारा इस मामले को उपभोक्ता फोरम के समक्ष पेश किया था।
प्रकरण पर वचिारण पश्चात जिला उपभोक्ता फोरम ने इस कृत्य को सेवा में कमीं तथा व्यवसायिक दुराचरण की श्रेणी में माना गया।
जिला उपभोक्ता फोरम ने लैपटॉप निर्माता कंपनी के साथ सर्विस सेंटर संचालक व विक्रेता इसके लिए जिम्मेदार माना। फोरम ने एक माह की अवधि में लैपटॉप की कींमत 39 हजार 501 रु. के साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति के रुप में 12 हजार रु. व वाद व्यय की राशि 1 हजार रु. अदा करने का आदेश दिया है। इसके अलावा लैपटॉप की कीमत पर 6 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देने का निर्देश भी दिया गया है।