आरजी कर मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बलात्कार-हत्या मामला: मुख्य आरोपी जमानत पर रिहा

कोलकाता के सियालदाह अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष और टाला पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी अभिजीत मोंडल को बलात्कार और हत्या के मामले में जमानत दे दी है। इस मामले में पीड़िता के माता-पिता ने शुक्रवार को अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि वे “तंत्र” से निराश हो गए हैं।

यह मामला उस समय विवादों में आया जब सीबीआई, जिसे यह मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा सौंपा गया था, 90 दिनों की अनिवार्य अवधि के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रही। इस वजह से दोनों आरोपियों को जमानत मिल गई।

पीड़िता की मां ने कहा, “हमने सोचा था कि सीबीआई जांच में तेजी लाएगी और जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाएगी। लेकिन अब, जब आरोपियों को जमानत मिल गई है, ऐसा लगता है कि तंत्र हमें विफल कर रहा है।”

पीड़िता का शव 9 अगस्त को अस्पताल में पाया गया था, जिससे पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे थे।

पुलिस अधिकारी अभिजीत मोंडल पर आरोप है कि उन्होंने एफआईआर दर्ज करने में देरी की, जबकि संदीप घोष पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। दोनों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।

संदीप घोष, जो एक अन्य वित्तीय अनियमितताओं के मामले में भी आरोपी हैं, उन्हें जमानत मिलने के बावजूद उस मामले में हिरासत में रखा जाएगा।

पीड़िता के पिता ने कहा, “हम हताश हैं। हमें सीबीआई से न्याय की उम्मीद थी, लेकिन अब हमें शक है कि हमारी बेटी के लिए कभी न्याय मिलेगा।”

यह मामला पश्चिम बंगाल में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शनों का कारण बना और पूरे राज्य में नाराजगी फैल गई।

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