पीसीपीएनडीटी एक्ट की अनदेखी, सोनोग्राफी सेंटर्स पर गिरी गाज, 2 सेंटर होंगे सीलबंद

स्वास्थ्य विभाग की जिला सलाहकार समिति द्वारा क्षेत्र के दो सोनोग्राफी सेंटर्स का पंजीयन निरस्त कर मशीनों को सीलबंद किए जाने की कार्रवाई किए जाने का अनुमोदन किया गया है। इसके अलावा 8 अन्य सेंटर्स द्वारा पीसीपीएनडीटी एक्ट के नियमों का पालन नहीं किए जाने के कारण 8 सोनोग्राफी संस्थाओं का पंजीयन निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। पिछले दो माह में 22 सोनोग्राफी सेंटर का टीम द्वारा आक्समिक निरीक्षण किया गया। जिनमें से 12 सेंटर में खामिया पाई गई थी। जिन्हें नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।

रायपुर (छत्तीसगढ़)। पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत डिप्टी कलेक्टर पूनम शर्मा की अध्यक्षता में पिछले दिनों जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई थी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में आयोजित इस बैठक में एक्ट के तहत दो संस्थाओं को डिकमीशन किया गया। साथ ही 8 सोनोग्रॉफी संस्थाओं द्वारा एक्ट का पालन नहीं किये जाने पर उनका पंजीयन निरस्त किया गया।
इसके अलावा बैठक में नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटरों में सोनोग्रॉफी का शुल्क अनिवार्य रूप से लिखे जाने के निर्देश दिए जाने का निर्णय भी लिया गया। सीएचएमओ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार तिल्दा को डॉ. छवि जागड़े, नीलकमल एडवांस सोनोग्रॉफी एण्ड डायग्नोस्टिक सेंटर में पोर्टेबल सोनोग्रॉफी मशीन का प्रयोग किया जा रहा था, जो एक्ट के तहत नियम विरूद्ध है। इसी तरह तिल्दा के ही सांई पैकरा हॉस्पिटल द्वारा समय सीमा में पंजीयन नहीं कराया गया था। इन संस्थाओं की मशीन को सील बंद कर पंजीयन को निरस्त करने के कार्य का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।