नाबालिग किशोरी को अगवा कर बनाए शारीरिक संबंध, युवक को अदालत ने दी जिंदगी भर कारावास की सजा

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। नाबालिग किशोरी से प्रेम संबंध स्थापित कर अपहृत करने और शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी को अदालत ने जिंदगी भर कैद की सजा से दंडित किए जाने का फैसला दिया है। इस मामले की पीड़ित किशोरी को प्रतिकर के रुप में 4 लाख रुपए की राशि प्रदान किए जाने का आदेश भी अदालत ने दिया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) डॉ. ममता भोजवानी की अदालत में सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद अरशद खान ने पैरवी की थी।

मामला उतई थाना क्षेत्र का है। पीड़ित 15 वर्षीय किशोरी का अपनी बहन के माध्यम से आरोपी डीडी नगर, रायपुर निवासी महेश कुमार साहू उर्फ सोनू (21 वर्ष) से परिचय हुआ था। आरोपी पेशे से आटो ड्राइवर था। जिसके कारण प्रायः उसका पीड़िता के गांव आना जाना होता था। इस दरम्यान उनमें मुलाकात होने लगी और दोनों में प्रेम प्रसंग स्थापित हो गया। इसी प्रेम प्रसंग के चलते सोनू पीड़ित किशोरी को 6 दिसंबर 2018 की दोपहर अपने साथ भगा ले गया। किशोरी के घर से बिना बताए जाने की जानकारी सामने आने पर परिजनों द्वारा खोज खबर ली गई। पता नहीं चलने पर गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई। शिकायत पर पुलिस ने पडताल प्रारंभ की और लापता किशोरी को 12 जनवरी 2019 को रायपुर की मंजू-ममता लाज से बरामद किया। पूछताछ में किशोरी ने आरोपी महेश कुमार साहू उर्फ सोनू के साथ उसके द्वारा शादी के वादे के झांसे में आकर साथ भागने की बात स्वीकारी और इन 38 दिनों में कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाने का खुलासा किया।
मामले के आरोपी महेश के खिलाफ नाबालिग के अपहरण, जबरिया शारीरिक संबंध बनाए जाने के आरोपों के तहत कार्रवाई कर उसे 14 जनवरी 2019 को जेल भेज दिया था। प्रकरण पर विचारण विशेष न्यायाधीश डॉ ममता भोजवानी की अदालत में किया गया। विचारण पश्चात न्यायाधीश ने आरोपी को सभी आरोपों के तहत दोषी करार दिया। अभियुक्त महेश कुमार साहू उर्फ सोनू को दफा 376(3) के तहत जीवन की अंतिम सांस तक कारावास तथा 5 हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया। वहीं दफा 363 के तहत 3 वर्ष व 2 हजार रुपए अर्थदण्ड तथा 366 के तहत 5 वर्ष कारावास व 4 हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। प्रकरण में गिरफ्तारी के बाद से अभियुक्त फैसला सुनाए जाने तक जेल में ही निरुद्ध है।
मासूम से अप्राकृतिक कृत्य, युवक को दो बार अजीवन कारावास की सजा
मासूम बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य किए जाने के एक मामले में डॉ ममता भोजवानी की अदालत ने आरोपी सुपेला निवासी रोशन उर्फ बटरू राम चेलक (20 वर्ष) को दो बार अजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद अरशद खान ने पैरवी की थी। घटना भिलाई के जिम पार्क के पास की है। पीड़ित 6 वर्षीय बालक 19 अप्रैल 2019 की शाम पार्क के पास खेल रहा था। इसी दौरान आरोपी उसे सुनसान इलाके में ले गया और मारपीट कर बालक के मुंह में अपना प्राइवेट पार्ट डाल दिया था। इसकी जानकारी बालक ने अपने परिजनों को दी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। सुपेला थाना पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस प्रकरण पर विचारण पश्चात अदालत ने आरोपी रोशन को दफा 377 के तहत आजीवन कारावास पॉस्को एक्ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास व दफा 323 के तहत 6 माह के कारावास से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा अभियुक्त को कुल 10500 रुपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया है। मामले के पीड़ित बालक को 4 लाख रुपए प्रतिकर के रुप में प्रदान किए जाने का आदेश भी अदालत ने दिया है। अभियुक्त मामले में गिरफ्तारी के बाद से फैसला सुनाए जाने तक जेल में ही निरुद्ध है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।