दुर्ग (छत्तीसगढ़)। पुरानी रंजिश को लेकर कई गई तलवारबाजी के मामले में अदालत द्वारा फैसला सुनाया गया है। इस तलवारबाजी में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। मामले के चार आरोपियों में से तीन आरोपियों को कुल 8 वर्ष के कारावास से दंडित किया गया है। वहीं एक आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रदीप नेमा ने पैरवी की थी।
वारदात को मोहन नगर थाना क्षेत्र के ओम नगर, उरला में 29 जून 2018 की रात लगभग साढ़े 9 बजे अंजाम दिया गया था। आशीष मेश्राम रसमडा से काम कर वापस लौट रहा था। ओम नगर में किराना स्टोर के पास आरोपी निलेश चौरे, दिनेश चौरे, सतीश व स्वप्निल ने उसे घेर लिया और गाली-गलौज करते हुए मारपीट प्रारंभ कर दी। इसी दौरान निलेश ने हत्या करने की नीयत से आशीष के सिर पर तलवार से वार कर दिया। आशीष को गंभीर रूप से घायल अवस्था में छोड़ कर सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। इस घटना की शिकायत घायल के पिता लिहन्ता मेश्राम ने पुलिस में दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर 30 जून 2018 को जेल भेज दिया था। वहीं आरोपी दिनेश चौरे को पकड़ने में पुलिस असफल रहीं, जो अब भी फरार है। प्रकरण को विवेचना पश्चात विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था।
प्रकरण पर विचारण अपर सत्र न्यायाधीश भानु प्रताप सिंह त्यागी की अदालत में किया गया। विचारण पश्चात न्यायाधीश ने आरोपी निलेश चौरे (18 वर्ष), सतीश बोमबर्डे (18 वर्ष) तथा स्वप्निल शर्मा (18 वर्ष) को गाली-गलौज कर जानलेवा हमला करने तथा आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया। तीनों अभियुक्तों को दफा 294 के तहत एक माह कारावास व सौ रुपए अर्थदण्ड, दफा 307 के तहत 5-5 वर्ष के कारावास व 500-500 रुपए के अर्थदण्ड तथा 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत 3-3 वर्ष के कारावास व 500-500 रुपए से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है।

