खाद का अवैध भंडारण व कालाबाजारी, थानखम्हरिया की दो दुकानें सील, यूरिया जब्त

बेमेतरा (छत्तीसगढ़)। उर्वरक का अधोषित परिसर में भंडारण करने तथा यूरिया खाद किसानों को अधिक कीमत पर बेचे जाने के मामले में बेमेतरा जिले में कृषि विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। कृषि उपसंचालक के नेतृत्व में टीम ने दो दुकानों की जांच कर इन अनियमित्ताओं का खुलासा किया है। दोनों दुकानों के खिलाउ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कार्रवाई की गई है।

कृषि विभाग को शिकायत मिली थी कि साजा विकासखंड क्षेत्र के ग्राम थानखम्हरिया में किसानों को अधिक कीमत पर खाद बेची जा रही है। जिसकी जांच करने पहुंचे दल को किसानों ने बताया कि यूरिया खाद को 400 एवं 450 रूपए की कीमत में खरीदा गया है। जिसके आधार पर विकासखंड साजा अंतर्गत ग्राम थानखम्हरिया के उदय कृषि केन्द्र एवं वर्मा कृषि केन्द्र की जांच की गई। जांच में अधिक मूल्य पर उर्वरक का विक्रय किए जाने के साथ केशमेमो जारी न करने, अघोषित परिसर में उर्वरकों का भण्डारण किए जाने की जानकारी सामने आई। जिस पर दोनों केंद्रो पर खाद विक्रय पर प्रतिबंध लगाते हुए यूरिया खाद की जब्ती कर लिया गया। सात ही संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत् कार्यवाही की गई है। इस कार्यवाही के दौरान कृषि विभाग उपसंचालक एमडी मानकर, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी जितेन्द्र ठाकुर, उर्वरक निरीक्षक एसआर नागवंशी, कृषि विकास अधिकारी आरके वर्मा, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी गिरीश साहू, तथा लुकेश सेन उपस्थित रहें।