दुर्ग (छत्तीसगढ़)। प्रेम जाल में फंसा कर किशोरी के साथ कलेक्टर गार्डन में अनाचार करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। मामले में आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत कुल 16 वर्ष के कारावास से दंडि़त किया गया है। साथ ही तीन हजार रुपए का अर्थदंड़ भी आरोपित किया गया है। इसके अलावा पीडित किशोरी को प्रतिकर राशि के रुप में शासन से 4 लाख रुपए प्रदान किए जाने का आदेश अदालत ने दिया है। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।
घटना दुर्ग थाना अंतर्गत कलेक्टर गार्डन में 16 सितंबर 2018 की देर रात कलेक्टोरेट स्थित गार्डन में घटित हुई थी। पंचशील नगर निवासी आरोपी प्रेम निर्मलकर (20 वर्ष) का प्रेम संबंध घटना के कुछ माह पहले से 12 वीं की स्कूली छात्रा के साथ चल रहा था। 16 सितंबर की रात आरोपी ने किशोरी को मोबाइल पर फोन किया और रात लगभग डेढ़ बजे घर से बाहर बुलाया। जिसके बाद किशोरी को लेकर कलेक्टोरेट गार्डन में पहुंचा और वहां उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए। रात भर किशोरी को अपने साथ रखने के बाद तड़के किशोरी के साथ फिर से संबंध बनाए थे। घटना की जानकारी किशोरी ने घर वापसी पर अपने परिजनों को दी थी। पीडि़त किशोरी की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी प्रेम दफा 363, 366, 376 व पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया था तथा प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था।
प्रकरण पर विचारण फास्ट टे्रक कोर्ट में किया गया। प्रकरण पर विचारण पश्चात विशेष न्यायाधीश अविनाश के. त्रिपाठी ने नाबालिग को उसके परिजनों की सहमति के बिना साथ ले जाने और उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध स्थापित करने का दोषी पाया। प्रकरण में अभियुक्त प्रेम निर्मलकर (20 वर्ष) के दफा 363, 366 के तहत 3-3 वर्ष कारावास तथा 376 के तहत 10 वर्ष के कारावास से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही कुल 3 हजार रु. के अर्थदंड़ से भी दंडि़त किया गया है। सभी सजाए साथ साथ चलेंगी।

