दुर्ग (छत्तीसगढ़)। जिले में 31 मई की रात 12 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट लागू रखें जाने का निर्णय लिया गया है। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने इस सम्बन्ध में आज आदेश जारी कर दिया है। जिले में प्रतिदिन शाम 5 बजे से सवेरे 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन रहेगा। इस अवधि में अनुमति प्राप्त संस्थान निर्धारित समय तक संचालित रहेंगे। वहीं दुकानें ट्रेड के अनुसार अलग अलग दिनों में 11 से शाम 5 बजे तक खोली जा सकेगी। अमेजन, फ्लिपकार्ट के माध्यम से भी होम डिलीवरी शाम 5 बजे तक किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। थोक आनाज, किराना, आलू-प्याज की दुकानें शाम 5 बजे तक संचालित हो सकेगी। वहीं च्वाइस व ग्राहक सेवा केंद्रों को खोले जाने की अनुमति भी प्रदान की गई है।
लॉकडाउन के दौरान जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह सील रहेंगी। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालयों को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त के कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति देंगे।
इस तरह कारोबार को अनुमति
0 सोमवार से शनिवार – वाहन मरम्मत, पंचर सुधार की दुकानें- समय सुबह 11 से शाम 5 बजे तक।
0 सोमवार से शनिवार – फल, सब्जी, अंडा, मांस, मटन, मछली, पोल्ट्री व आटा चक्की – समय सुबह 6 से 11 बजे तक
0 सोमवार, बुधवार व शुक्रवार – सराफा, कपड़ा (रेडीमेड), बर्तन (क्राकरी प्लास्टिक), फूट वियर, मोबाइल शॉप एंड एसेसरीज, कास्मेटिक एंड गिफ्ट आइटम, स्टेशनरी, लॉड्री सर्विसेज, पैकेजिंग मटेरियल – समय सुबह 11 से शाम 5 बजे तक।
0 मंगलवार, गुरूवार, शनिवार – अनाज, किराना, डेली निड्स, मनिहारी, डिस्पोजल, इलेक्ट्रानिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स, फ्लावर शॉप, आटो पंप, आटो पार्ट्स, दुग्ध व दुग्ध उत्पादन संबंधी दुकानें, हार्डवेयर, प्लंबिंग व भवन निर्माण सामग्री – समय सुबह 11 से शाम 5 बजे तक।
इन्हें भी मिली छूट लेकिन शर्तों के साथ
0 मंडी और सब्जी बाजार बंद रहेंगे, लेकिन सप्लाई सिस्टम को बनाए रखने गोडाउन व मंडियों में लोडिंग अनलोडिंग के लिए रात 10 से सुबह 6 बजे तक छूट रहेगी। थोक फल व सब्जी बाजार में यह समय लागू होगा।
0 होटल व रेस्टोरेंटे से ऑनलाइन सिस्टम से केवल होम डिलिवरी की अनुमति सुबह 6 से रात 9 बजे तक। नियम तोड़ा तो 30 दिन के लिए प्रतिष्ठान सील होगा। टेक अवे या इन हाउस डायनिंग नहीं होगी।
0 लोक सेवा केंदर और च्वाइस सेंटर खोले जा सकेंगे, लेकिन नियमों का पालन अनिवार्य।
0 खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि उपकरण की बिक्री और मरम्मत की दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन केवल सुबह 11 से शाम 5 बजे तक। खाद के ट्रकों की आवाजाही।
0 वाहनों के रिपेयरिंग शॉप व वर्कशॉप खुलेंगे लेकिन विक्रय शो रूम को इजाजत नहीं होगी।
0 ई कामर्स कंपनियों के माध्यम से होम डिलवरी, केवल शाम 5 बजे तक।
0 थोक किराना, अनाज व आलू-प्याज की दुकानें शाम 5 बजे तक।
0 कृषि जरूरत को देखते हुए सभी सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंक पूरे स्टाफ के साथ खोले जा सकेंगे।
0 दूध पार्लर और वितरण सुबह 6 से 11 बजे और शाम 5 से साढ़े 7 बजे तक
इन पर बरकरार रहेगी बंदिशें
0 सभी तरह के बाजार, मॉल, सुपर बाजार, मैरिज हॉल, सब्जी बाजार, स्विमिंग पूल, क्लब, सिनेमा सैलून, ब्यूटी पार्लर, जिम।
0 जिले के अंतर्गत आने वाली सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी। केवल ऑनलाइन आर्डर पर होम डिलीवरी की छूट।
0 सभी धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन स्थल पार्क जनता के लिए बंद रहेंगे।
0 सभी सरकारी दफ्तर आम आदमी के लिए बंद रहेंगे लेकिन 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ ऑफिशियल कार्य होंगे।
0 स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास सभी बंद रहेंगी।
0 सभी प्रकार के जुलूस, धार्मिक सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से बैन रहेगा। विवाह व अत्येष्टि में पूर्व की तरह केवल 10 लोगों को अ्रनुमति।
0 पान, सिगरेट, ठेला, चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट फूड स्टाल बंद रहेंगे। सभी तरह की मंडियां और पसरा दुकानें बंद रहेंगे।
0 इसके अलावा शेष सभी गतिविधियों पर पूर्व की तरह बंदिश रहेगी।
होम डिलीवरी देने वालों की कोविड जांच अनिवार्य
होटलों एवं रेस्टोरेन्ट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाईन एप्लिकेशन के माध्यम से प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक होम डिलिवरी की अनुमति दी गई है, किन्तु ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे प्रतिबंधित रहेगा। जनता को रात 10 बजे तक होम डिलीवरी की जा सकेगी। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेन्ट्स को 30 दिन के लिये सील कर दिया जायेगा। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच तथा 45 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा।
टोकन प्रणाली से संचालित होगें बैंक व पोस्ट आफिस
बैंक एवं पोस्ट आफिस अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित होंगे। रजिस्ट्री कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों एवं टोकन प्रणाली के साथ संचालित होंगे। सामान्य लेनदेन किया जा सकेगा।
सिर्फ कार्यालयीन प्रयोजन के लिए खुलेंगे दफ्तर
इस अवधि में जिले के अंतर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्ध सार्वजनिक कार्यालय बंद रहेंगे किन्तु कार्यालयीन प्रयोजन हेतु 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ खुलेंगे। निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम, पोस्टल सेवाएं, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेक प्वाईंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मीलिंग हेतु परिवहन, उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वेयरहाउस गोदाम से उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न परिवहन पूर्ववत संचालित रहेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं, सेवाओं के परिवहन का कार्य कर रहे हों, उन्हें भी अपवाद की स्थिति में परिवहन की छूट रहेगी।
जारी रहेगी शराब की होम डिलिवरी
सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी किन्तु होम डिलिवरी पूर्ववत संचालित होगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन, एवं पार्क आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
रविवार को पूर्ण लॉकडाउन
प्रत्येक रविवार को सम्पूर्ण व्यावसायिक गतिविधियां बंद रहेंगी। इस दौरान केवल अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पम्प तथा गैस एजेसियां, पीडीएस एवं अपने निर्धारित समयावधि में दुग्ध वितरण, न्यूज पेपर, होटलों, रेस्टोरेंट में होम डिलिवरी की अनुमति होगी।
यात्रियों के लिए टिकट ही होगा पास
कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कान्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित होंगे।
उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास, स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जाएगा।
अन्य जिलों में जाने के लिए ई-पास अनिवार्य
अपरिहार्य परिस्थितियों में जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिड कार्ड तथा रेलवे, पोस्टल, टेलीकॉम, एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड में ई-पास के रूप में मान्य किया जाएगा। आवश्यक परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा भी पास जारी किए जाएंगे।
आटो-टेक्सी परिचालन को अनुमति
आपदा स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 4, आटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 3 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड, हास्पिटल आवागमन हेतु ऑटो, टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
