नई दिल्ली। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की मतगणना की इजाजत शनिवार को दे दी है। रविवार से मतगणना शुरू होगी। अदालत ने कहा कि मतगणना केंद्रों पर वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया जाए, जिन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यूपी सरकार ने कहा कि प्रमुख सचिव स्तर के अफसर नियुक्त किए हैं। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जब तक मतगणना चलेगी कर्फ्यू जारी रहेगा। कोई विजय जलूस नहीं होगा।
सुनवाई के दौरान यूपी चुनाव आयोग की ओर से एनएसजी ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को बताया कि प्रशासन ने 829 मतगणना केंद्रों पर पूरा इंतजाम किया गया है। कोविड प्रोटोकॉल को लेकर दिशा-निर्देश दिए हैं। उच्चाधिकारियों को कहा गया है कि पूरी तरह इंतजाम हों और सामाजिक दूरी व सेनेटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए। सभी सीटों पर एक साथ मतगणना नहीं होगी। राज्य में मंगलवार सुबह सात बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। किसी भी तरह भीड़भाड़ नहीं होने देंगे।