भिलाई, छत्तीसगढ़: नगर निगम ने सेक्टर-4 स्थित जेपी सीमेंट लिमिटेड के खिलाफ संपत्तिकर की बकाया राशि 7 करोड़ 82 लाख रुपये जमा न करने पर कुर्की वारंट जारी किया है। निगम अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कुर्की वारंट तामिल करवाया।
इससे पहले नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडेय ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 174 (1) के तहत मांग पत्र जारी किया था, जिसमें संपत्तिकर जमा करने के लिए 30 दिनों का समय दिया गया था। समयसीमा खत्म होने और बकाया राशि जमा न करने पर अधिनियम की धारा 175 के तहत पुनः नोटिस जारी किया गया।
निगम के प्रहलाद लहरे, दुर्योधन साहू, गणित बद्येल और भूषण सागर ने मौके पर पहुंचकर कुर्की वारंट तामिल करवाया।
संपत्तिकर बकाया जमा करने की अपील
नगर निगम ने सभी करदाताओं से अपील की है कि वे अपनी संपत्तिकर की बकाया राशि समय पर जमा करें। अन्यथा, नियमानुसार कुर्की जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी।