दुर्ग में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगाना हुआ अनिवार्य

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने इसके लिए वाहन मालिकों को 4 महीने का समय दिया है। यह निर्णय सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और ट्रैफिक नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों पर होगा लागू

आरटीओ अधिकारी एस.एल. लकड़ा ने जानकारी दी कि यह नियम उन वाहनों के लिए अनिवार्य है जो 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए हैं। अप्रैल 2019 के बाद खरीदे गए वाहनों में पहले से ही यह प्लेट लगी होती है। वाहन मालिकों को अपनी गाड़ियों पर यह प्लेट लगवाने के लिए निर्धारित शुल्क देना होगा।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की विशेषताएं

  1. सुरक्षा: यह प्लेट एल्यूमीनियम से बनी होती है और इसकी संरचना में नीले रंग का क्रोमियम आधारित अशोक चक्र और यूनिक लेजर ब्रांडेड 10 अंकों की पहचान होती है।
  2. ट्रैकिंग सुविधा: पंजीकरण नंबर पर हॉट स्टैप फिल्म और आईएनडी का निशान इसे ट्रैकिंग और पहचान के लिए सक्षम बनाता है।
  3. चोरी रोकथाम: यह प्लेट वाहन से हटाने पर क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे वाहन चोरी होने पर इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता।

ट्रैफिक पुलिस के लिए फायदेमंद

आरटीओ अधिकारी ने बताया कि इस पहल से ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों पर आसानी से नजर रखी जा सकेगी और उनका चालान करना सरल होगा। इसके अलावा, यह नियम चोरी हुए वाहनों की पहचान और रिकवरी में भी मददगार साबित होगा।

शुल्क और प्रक्रिया

वाहन मालिकों को डिजिटल पंजीकरण प्रक्रिया के तहत यह प्लेट जारी की जाएगी। दोपहिया और चौपहिया वाहनों के लिए अलग-अलग शुल्क तय किए गए हैं। राज्य को दो जोन में बांटकर अधिकृत वेंडरों के माध्यम से प्लेट लगवाई जाएगी।

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