चट्टोग्राम: अदालत ने ISKCON (अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ) के पूर्व नेता चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यह सुनवाई 2 जनवरी, 2025 को कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित की गई।
चट्टोग्राम मेट्रोपॉलिटन सेशंस जज मोहम्मद सैफुल इस्लाम ने दोनों पक्षों की लगभग 30 मिनट की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया। इस बात की जानकारी मेट्रोपॉलिटन पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एडवोकेट मोफिज़ुर हक भुइयां ने दी।
आज की सुनवाई में 11 सुप्रीम कोर्ट के वकील चिन्मय कृष्ण दास की ओर से जमानत के लिए उपस्थित हुए थे।