महिला की कमर में सरेआम काटी चिमटी, आरोपी युवक को न्यायालय ने किया दंडि़त

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। शादी समारोह में शामिल होने गई महिला की कमर में चिमटी काटने के आरोपी को अदालत द्वारा दंडि़त किया गया है। इस मामले में आरोपी को विशेष न्यायाधीश हरीश कुमार अवस्थी ने न्यायालय उठने तक की सजा और 10 हजार रुपए के अर्थदंड़ के दंडि़त किया है। अर्थदंड़ की राशि अदा नहीं किए जाने पर अभियुक्त को 15 दिन का साधारण कारावास भोगना होगा। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक महेन्द्र राजपूत ने पैरवी की थी।

मामला बोरी थाना क्षेत्र का है। पीडि़त महिला अपने पति व सास के साथ गांव में एक शादी समारोह में 8 मई 2019 को शामिल होने गई थी। समारोह में वह जब दोसा खा रही थी, तभी गांव के ही युवक डोमन साहू (25 वर्ष) ने महिला की कमर पकड़ ली और चिमटी काट ली। जिसका विरोध कर महिला ने इसकी जानकारी अपने पति व सास को दी। जिस पर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। मामले की शिकायत पुलिस में की गई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने विवेचना पश्चात आरोपी डोमन के खिलाफ दफा 354 क कार्रवाई की गई थी। महिला के गोंड़ जाति के होने के मद्देनजर प्रकरण पर विशेष न्यायालय (एससी-एसटी एक्ट) में विचारण किया गया।
प्रकरण पर विचारण विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) हरीश कुमार अवस्थी की अदालत में किया गया। विचारण पश्चात न्यायाधीश ने पाया कि महिला को चिमटी केवल इसलिए नहीं काटी गई है कि वह गोंड़ जाति की है। बल्कि महिला को उसकी इच्छा के विरूद्ध कमर में पकड़ कर चिमटी काटे जाने के आरोप में दोषी करार दिया गया। अभियुक्त को दफा 354 क के तहत न्यायालय उठने तक की सजा तथा दस हजार रु. के अर्थदंड़ से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया गया है।

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