बेमेतरा (छत्तीसगढ़)। जिले के नवागढ़ तहसील के अंतर्गत पटवारी ह.नं. 15 अंधियारखोर मे पदस्थ महिला पटवारी लोचन साहू पति अरविन्द साहू को एन्टीकरप्शन ब्यूरो रायपुर द्वारा आज मंगलवार को 2800 रु. की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। पटवारी का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने से दण्डनीय है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नवागढ़ द्वारा आज एक आदेश जारी कर उक्त महिला पटवारी लोचन साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि मे उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय नवागढ़ रहेगा। उन्हे निलंबन अवधि मे नियमानुसार जीवननिर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।