दुर्ग (छत्तीसगढ़)। संपत्तिकर एवं विवरणी जमा करने की अंतिम तिथि में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। अब यह तिथि 31 मई हो गई है। जिससे करदाताओं को राहत मिलेगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय से आदेश जारी होने के बाद संपत्तिकर तथा विवरणी जमा करने की अंतिम तिथि में 15 दिवस की विशेष छूट प्रदान की गई है। तिथि बढ़ने के बाद से ही निगम मुख्यालय में टैक्स जमा करने वाले आकर इसका लाभ उठा रहे हैं। आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने स्पैरो सॉफ्ट. लिमिटेड भिलाई को टैक्स वसूली में 15 दिवस की छूट से संबंधित आदेश जारी कर दिया है। वर्ष 2019-20 के कर दाता अपना संपत्तिकर 31 मई तक जमा कर सकते हैं जिनको कोई अधिभार नहीं देना पड़ेगा। निगम मुख्यालय में संपत्ति कर जमा करने आने वाले करदाताओं के लिए सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की कयावद की जा रही है। निगम मुख्यालय के अतिरिक्त जोन कार्यालयों में भी संपत्तिकर जमा किए जा सकते हैं इसके लिए स्पैरो सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड ने जोन कार्यालयों में व्यवस्था की हुई है। टैक्स जमा करने वाले करदाता www.cgsuda.com में ऑनलाइन पेमेंट को क्लिक करके मुंसिपल कारपोरेशन का चयन कर सकते हैं इसके उपरांत वार्ड एवं अपना आईडी नंबर डालकर डेबिट, क्रेडिट एवं नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है। इस वेबसाइट पर टैक्स की वर्षवार जानकारी भी देख सकते हैं। ऑनलाइन में किसी प्रकार की समस्या होने पर हेल्पलाइन नंबर 18001216505 पर संपर्क कर सकते हैं। स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डोर टू डोर जाकर टैक्स कलेक्शन किया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 का संपत्तिकर 31 मई तक जमा करने वालों को टैक्स में 6.25 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है जिसका लाभ कई करदाता उठा रहे हैं। करदाताओं को सोशल डिस्टेंस मेंटेन कराने के लिए पूर्व वाहन शाखा के समीप कक्ष में पृथक से काउंटर खोला गया है दो अलग काउंटर होने से आसानी से बिना भीड़ के कर जमा किया जा सकता है।