दुर्ग (छत्तीसगढ़)। जिला प्रशासन द्वारा लॉक डाउन को रियायत देते हुए गैर जरूरी सामानों की दुकानों के बाद अब नाई, सेलून और स्पा सेंटरों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। इस संबंध में कलेक्टर अंकित आनंद ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक नाई, सेलून और स्पा सेंट थर के संचालकों को आने वाले ग्राहकों के नाम, पते, मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड रखना होगा। ये दुकानें अन्य दुकानों की तरह सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 से शाम 4 बजे तक खोली जा सकेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इन दुकानों के संचालकों को भी अन्य दुकानों की तरह शर्तों का पालन करना होगा। दुकानें सिर्फ 5 दिन खोली जा सकेंगी और शर्तों का पालन भी करना होगा।
नहीं होगा सामग्रियों का दोबारा उपयोग
इन दुकानों को खोलने की अनुमति के साथ प्रशासन की ओर से शर्ते भी रखी गई है। इसके मुताबिक नाई की दुकान, स्पा सेंटर और सेलून में एक व्यक्ति के लिए उपयोग में लाई गई सामग्री दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। वहीं सोशल डिस्टेसिंग, मास्क और सेनेटाइजर के उपयोग के नियम का भी पालन करना पड़ेगा।
इन्हें अभी भी नहीं है अनुमति
होटल, रेस्टोरेंट (केवल होम डिलीवरी सोमवार से शुक्रवार को रात 9 बजे तक), सार्वजनिक परिवहन, बस, टैक्सी, आटो, सायकल रिक्शा, कैब, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, नाट्य शाला, बार, सभागार, असेम्बली हाल, नगरीय सीमा में चौपाटी, बाजार या अन्य स्थल जहां चाट, पकौड़ी, फास्ट फुड व खाद्य पदार्थों के अन्य स्थायी ठेले के संचालन की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है।