चाकू की नोंक पर की 500 रु. की लूट, मुख्य अभियुक्त को 7 साल, अन्य दो को 5-5 साल का कारावास

चाकू की नोंक पर धमकाकर 500 रु. व मोबाइल की लूट करने के मुख्य आरोपी को न्यायालय द्वारा 7 वर्ष के कारावास से दंडि़त किया गया है। वहीं उसके दो साथियों को 5-5 वर्ष के दंडि़त किए जाने का फैसला अदालत ने सुनाया है। यह फैसला न्यायाधीश विजय कुमारप साहू की अदालत में शुक्रवार को सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अति. लोक अभियोजक एनपी यदु तथा महेन्द्र सिंह राजपूत ने पैरवी की थी।

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। मामला उतई थाना क्षेत्र का है। 14 अक्टूबर 2018 की शाम शिशुपाल वर्मा ग्राम नवागांव से अपनी मोटर सायकल से दुर्ग आ रहा था। रास्ते में सीआईएसएफ बाउंड्री के पास वह लघु शंका के लिए रूका था। इसी दौरान बिना नंबर की मोटर सायकल सवार तीन युवक उसके पास पहुंचे और चाकू की नोंक पर उससे 500 रु. की नगदी, मोबाइल फोन के साथ एटीएम मारपीट कर छीन लिए। जिसके बाद शिशुपाल की मोटर सायकल की चाबी को निकाल कर दूर फेक दिए थे। इस लूट की इस वारदात की शिकायत उतई थाना में की गई थी।
वारदात में शामिल युवकों के हुलिए के आधार पर पुलिस ने छावनी क्षेत्र के रोहित साहू, मुकेश शर्मा, राहुल विश्वकर्मा को अपनी गिरफ्त में लिया था। इन युवकों की शिनाख्त के दौरान शिशुपाल ने बताया कि रोहित उसे चाकू की नोंक पर धमका रहा था और अन्य दो साथियों ने मारपीट कर उसके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था।
प्रकरण पर विचारण पश्चात न्यायाधीश विजय कुमारप साहू ने तीनों आरोपियों को लूट का दोषी करार दिया। मामले के मुख्य आरोपी रोहित साहू (28 वर्ष) को दफा 397 के तहत 7वर्ष तथा आम्र्स एक्ट की धारा 25 (1-ख)(ख) के तहत 1 वर्ष कारावास व 500-500 रु. के अर्थदंड से दंडि़त करने के फैसला सुनाया। वहीं अन्य अभियुक्त राहुल विश्वकर्मा (25 वर्ष) तथा मुकेश शर्मा (23 वर्ष) को दफा 394 के 5-5 वर्ष के कारावास व 500-500 रु. के अर्थदंड से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया है।