उद्योग और श्रमिकों के हित में बड़ा कदम: छत्तीसगढ़ सरकार ने औद्योगिक भूमि नियमों में किया अहम संशोधन

रायपुर, 21 अप्रैल 2025: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने और श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए “छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015” में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। यह संशोधन 27 फरवरी 2025 को अधिसूचित किया गया।

संशोधन के तहत अब औद्योगिक इकाइयों को पट्टे पर दी गई भूमि का 15 प्रतिशत हिस्सा गैर-औद्योगिक गतिविधियों के लिए नियमित करने की अनुमति मिल गई है। साथ ही, औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक आवास निर्माण की भी अनुमति दी गई है, जो श्रमिकों को कार्यस्थल के समीप सुरक्षित और सुलभ आवास उपलब्ध कराएगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस पहल को “विकसित छत्तीसगढ़” के विजन का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि यह बदलाव उद्योगों को लचीलापन देगा और श्रमिकों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करेगा।

औद्योगिक विशेषज्ञों और उद्यमियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। रायपुर के उद्योगपति श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि “15% भूमि के नियमितीकरण से कर्मचारियों की भलाई के लिए आधारभूत संरचना तैयार करना अब संभव हो पाएगा।”

यह संशोधन न केवल औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देगा। इससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बसे औद्योगिक क्षेत्रों में विकास की नई लहर देखने को मिलेगी।

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