राज्य शासन के द्वारा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास के माध्यम से जवाहर आदिम जाति उत्कर्ष योजना क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना का लाभ हेतु राज्य शासन द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त शाला से कक्षा 5 वीं व 8 वीं में नियमित अध्ययनरत हो तथा 4थीं व 7वीं की परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये जाने के साथ पालक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
दुर्ग (छत्तीसगढ़)। राज्य शासन आदिम जाति व अनुसूचित जाति विभाग के माध्यम से जिला स्तरीय उत्कृष्ट छात्र-छात्राओं की पढ़ाई के साथ रहने खाने व सामान्य चिकित्सा का व्यय शासन द्वारा किया जायेगा। ग्राम पंचायत, जनपद तथा नगर पंचायत क्षेत्र के शालाओं में ही अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। चयनित विद्यार्थियों को योजनांतर्गत उत्कृष्ट शालाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को 12वीं परीक्षा तक ही निर्धारित लाभ की पात्रता होगी।
इच्छुक छात्र निर्धारित आवेदन पत्र पूर्ण कर अध्ययनरत संस्था में ही जमा करें। आवेदन पत्र शाला प्रमुख द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच कर 24 फरवरी तक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगे। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी 26 फरवरी तक समस्त आवेदनों की सूची तैयार कर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, कार्यालयीन समय तक जमा करेंगे।