बस परमिट के लंबित प्रकरणों का त्वरित होगा निराकरण, लगाए जाएगें संभाग स्तर पर कैम्प

परिवहन विभाग द्वारा सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का गठन करते हुए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का गठन किया गया है। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश पर आम जनता को यात्री बसों की सहज सुविधा उपब्ध कराने के लिए परिवहन मुख्यालय में 3 से 7 फरवरी तक पांच दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर के प्रथम चरण में बस परमिट के नवीनीकरण एवं वाहन प्रतिस्थापन हेतु लंबित आवेदनों का निराकरण किया जाना है।

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। परिवहन शिविर में अपनी समस्या का निराकरण कराने 25 जनवरी संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में संपूर्ण दस्तावेज सहित आवेदन जमा किए जा सकते है। आवेदनों की सुनवाई तिथि दुर्ग में 4 फरवरी नियत की गई है। प्रथम दिवस 3 फरवरी को रायपुर, 5 फरवरी को बिलासपुर एवं 6 फरवरी को अम्बिकापुर व 7 फरवरी को जगदलपुर संभाग से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए कैम्प का आयोजन किया जाएगा। संबंधित आवेदकों को परिवहन मुख्यालय में उपस्थित होने सूचित किया जा रहा है। पूर्व के लंबित आवेदन एवं तिथि तक प्राप्त आवेदन के संबंध में धारा 86 का कोई प्रकरण लंबित नहीं होने का प्रमाण पत्र एवं समस्त औपचारिकता पूर्ण कर आवेदक बस परमिट का नवीनीकरण प्रतिस्थापन करा सकते हैं।
अतिरिक्त परिवहन आयुक्त टीआर पैकरा ने बताया कि एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के माध्यम से परमिट संबंधी मामलों के त्वरित निराकरण की दिशा में प्रथम चरण है। भविष्य में भी बस परमिट संबंधी कार्यवाही तत्काल पूर्ण की जाये यह सुनिश्चित किया जावेगा। सभी आवेदकों से अपील की गई है कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 86 के तहत् कोई प्रकरण लंबित नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र 25 जनवरी के पूर्व प्रस्तुत कर लेवें, जिससे कि लंबित आवेदनों का त्वरित निराकरण किया जा सके। दुर्ग क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अतुल विश्वकर्मा ने बताया कि वर्तमान में कुल 31 आवेदन नवनीकरण हेतु लंबित है। जिन्हें सुनवाई हेतु तैयार कर मुख्यालय को प्रेषित किया जा रहा है। वाहन प्रतिस्थापन का कोई भी आवेदन वर्तमान में लंबित नहीं है।