कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लोकायुक्त का समन, 6 नवंबर को पूछताछ के लिए पेश होने का आदेश

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मंड्या अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) भूमि आवंटन मामले में पूछताछ के लिए लोकायुक्त पुलिस ने समन जारी किया है। सिद्धारमैया को 6 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले, उनकी पत्नी पार्वती बीएम से 25 अक्टूबर को पूछताछ की गई थी।

एफआईआर में सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती, उनके साले मल्लिकार्जुन स्वामी और देवराजू का नाम है। आरोप है कि मल्लिकार्जुन ने एक प्लॉट खरीदा था जिसे बाद में पार्वती को गिफ्ट कर दिया गया। सिद्धारमैया ने इन आरोपों का खंडन किया है और इसे उनके खिलाफ पहला “राजनीतिक मामला” बताया है, जिसका उद्देश्य विपक्ष द्वारा उन्हें डराने का प्रयास है।

29 अक्टूबर को पूर्व मंड्या कमिश्नर डीबी नटेश को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया था। इस मामले में सिद्धारमैया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, जिसमें आरोप है कि पार्वती को मैसूरु के एक प्राइम लोकेशन पर 14 प्लॉट दिए गए थे, जिनकी कीमत MUDA द्वारा अधिग्रहित भूमि से कहीं अधिक थी।

MUDA ने एक 50:50 योजना के तहत पार्वती को आवंटित प्लॉट दिए थे, जिसमें जमीन के मालिकों को विकसित प्लॉट दिए जाते हैं। आरोप है कि पार्वती के पास 3.16 एकड़ की जमीन का कानूनी अधिकार नहीं था, जिसके बदले उन्हें ये प्लॉट मिले। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम (PCA) के तहत जांच की अनुमति को बरकरार रखा था। हालांकि, अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत अभियोजन की मंजूरी को खारिज कर दिया।

कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने तीन कार्यकर्ताओं को सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा दायर करने की मंजूरी दी है, जिनमें सिद्धारमैया की पत्नी को MUDA द्वारा आवंटित संपत्ति का मामला शामिल है।