पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के खिलाफ POCSO मामले में गैर-जमानती वारंट जारी

बेंगलुरु – बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के खिलाफ बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (POCSO) मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इससे पहले कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने बताया कि अपराध जांच विभाग (CID) ने येदियुरप्पा को पूछताछ के लिए पेश होने का नोटिस जारी किया है और यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है।

परमेश्वर ने पत्रकारों को बताया, “नोटिस प्रक्रिया के अनुसार जारी किया गया है। चार्जशीट 15 जून तक दाखिल करनी होगी और इससे पहले CID इसे दाखिल करेगी। उन्हें प्रक्रिया का पालन करते हुए उनका बयान दर्ज करना होगा और उन्हें अदालत में पेश करना होगा।” एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, “यदि आवश्यक हुआ तो वे गिरफ्तार करेंगे। यह CID पर निर्भर करता है कि वह इसे आवश्यक समझती है या नहीं।”

पुलिस के अनुसार, येदियुरप्पा पर POCSO अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354A (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मामला 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत पर आधारित है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि 2 फरवरी को येदियुरप्पा ने अपनी निवास स्थान डॉलर कॉलोनी में एक बैठक के दौरान उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया।

14 मार्च को सदाशिवनगर पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने के कुछ घंटों बाद, कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक आलोक मोहन ने इसे आगे की जांच के लिए CID को सौंप दिया।

54 वर्षीय महिला, जिन्होंने येदियुरप्पा पर आरोप लगाए थे, का पिछले महीने एक निजी अस्पताल में फेफड़े के कैंसर से निधन हो गया। 81 वर्षीय येदियुरप्पा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वह कानूनी रूप से इस मामले का सामना करेंगे।

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