दबंगई दिखाने के लिए चाकू चलाने वाले युवक को अदालत द्वारा 3 वर्ष के कारावास से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया है। यह फैसला न्यायाधीश मधुसूदन चंद्राकर की अदालत में सुनाया गया है। प्रकरण में पुलिस द्वारा तीन युवकों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया था। जिनमें से दो युवकों के खिलाफ अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में असफल रहा।
दुर्ग (छत्तीसगढ़)। मामला सुपेला थाना क्षेत्र का है। चाकूबाजी की यह वारदात 25 नवंबर 2016 की सबेरे 5 बजे नेहरु नगर चौक पर घटित हुई थी। चाकूबाजी का शिकार हुआ सुनील चेलानी अपने दोस्त विक्की बत्रा और बाबू बत्रा के साथ ठिल्लन होटल के पास ठेला पर पोहा खाने गया था। इसी दौरान पल्सर मोटर सायकल क्र. सीजी 07-एआर-6385 पर सवार तीन युवक वहां पहुंचे और पोहा ठेला वाले से गाली गलौच करने लगे। जिसके बाद युवकों ने वहां मौजूद सुनील चेलानी वगैरह के साथ भी विवाद करना प्रारंभ कर दिया। विवाद के दौरान ही आरोपी अमित जोश ने चाकू से हमला कर दिया। चाकू के वार सुनील के सीने में लगने से वह गंभीर रुप से आहत हो गया था। जिसे उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी भिलाई सेक्टर 6 निवासी अमित जोश (25 वर्ष) के साथ सेक्टर 6 के ही डी. अजय कुमार (20 वर्ष) तथा रामनगर सुपेला निवासी सुनील रामटेके उर्फ राजा के खिलाफ दफा 294, 307, 506 के तहत कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था।
प्रकरण पर विचारण पश्चात न्यायालय से सुनील को चाकू से लगी चोट को जानलेवा नहीं माना। अदालत द्वारा आरोपी अमित जोश को तेजधार के हथियार से हमला करने का दोषी करार दिया गया। मामले में अभियुक्त अमित जोश के दफा 324 के तहत 3 वर्ष के कारावास तता 2 हजार रु. के अर्थदंड से दंडि़त किए जाने का फैसला सुनाया है।