जमीन बेचने का फर्जीवाड़ा कर हड़पे 12 लाख, 3 आरोपी गए जेल

अन्य व्यक्ति के मालिकाना हक की जमीन सौदा कर 12 लाख रु. की रकम हड़प किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों के खिलाफ अपराधिक षडयंत्र रचकर धोखाधड़ी किए जाने के आरोप के तहत कार्रवाई की है।

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। मामला भिलाई के कोहका स्थित भूखंड का है। फरीद नगर निवासी अब्दुल मुकीम व उनकी बेगम शहनाज ने अपने परिचित कोसानगर सैयद महफूज अहमद (62) वर्ष से जमीन खरीदने की बातचीत की थी। महफूज ने उन्हें सुपेला निवासी राजेन्द्र सोनी से मुलाकात कराई थी। राजेन्द्र ने कोहका में लगभग 22 सौ वर्गफीट का भूखंड उन्हें दिखाया और बताया कि इस जमीन की पॉवर ऑफ अटर्नी उसके पास है। 12 सिंतबर 2016 को जमीन का सौदा 17 लाख 88 हजार रु. में तय हुआ। जिसके बाद आरोपियों ने दो किश्तों में 10 लाख रु. की रकम चेक के माध्यम से तथा 2 लाख रु. की रकम रजिस्ट्री खर्च के नाम पर वसूल लिए। जिसके बाद भूखंड की रजिस्ट्री कराई गई और 7 लाख 88 हजार रु. की रकम पोस्ट डेटेड चेक के माध्यम प्राप्त कर ली। जिसके बाद विश्वास दिलाया गया कि जमीन का प्रमाणीकरण व सीमांकन करा कर भूखंड का आधिपत्य उनका हो जाएगा।
बाउंड्रीवाल कराने पर हुआ खुलासा
जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद मुकीम दंपत्ति द्वारा खरीदे गए प्लाट की बाउंड्रीवाल कराए जाने का कार्य प्रारंभ किया। जिस पर सी. आनंद राव ने आपत्ति करते हुए, कार्य रुकवा दिया और प्लाट के दस्तावेज दिखा कर प्लाट पर अपना मालिकाना हक बताया। जिसकी जानकारी आरोपियों को देने पर उन्होंने सी. आनंदराव को गलतफहमी होने का हवाला दिया गया और प्लाट का सीमांकन जल्द कराने का विश्वास दिलाया। सीमांकन के लिए टाल मटोल किए जाने पर दंपत्ति ने दिए गए पोस्ट डेटेड चेक के भुगतान पर रोक लगा दी और सीमांकन के लिए दंपत्ति द्वारा सीमांकन के स्वयं आवेदन लगाया गया। 27 जून 2019 को सीमांकन रिपोर्ट में सामने आया कि रजिस्ट्री में जिस प्लाट का उल्लेख है वैसा प्लाट मौजूद ही नहीं है।
तीन माह में दूसरा प्लाट दिलाने का किया वादा
इस फर्जीवाड़ा का खुलासा होने पर आरोपियों पर जब दबाव बनाया गया तो उन्होंने तीन माह की अवधि में दूसरा प्लाट उन्हें दिलाने का वादा किया। जिसके बाद भी आरोपियों द्वारा किए गए टालमटोल से परेशान मुकीम दंपत्ति ने पुलिस में शिकायत की थी।
तीन आरोपियों को भेजा जेल
शिकायत के आधार पर नगर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दफा 120 (बी) तथा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया है। इस मामले के आरोपी सैयद महफूज अहमद (62 वर्ष), राजेन्द्र सोनी (42 वर्ष) तथा इस फर्जीवाड़ा में सहयोग करने के आरोप में नियाज अहमद (51 वर्ष) को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

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