दुर्ग (छत्तीसगढ़)। प्रेमिका की हत्या करने के आरोपी युवक को अदालत ने दोषी करार दिया है। युवक ने किशोरी द्वारा अन्य युवाओं से बातचीत करने से नाराज होकर इस घटना को अंजाम दिया था। अभियुक्त को हत्या के अपराध में अदालत ने आजीवन कारावास तथा एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश शैलेष कुमार तिवारी की अदालत में आज सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अरशद खान ने पैरवी की थी।
बता दें कि अंजोरा पुलिस को 25 अगस्त 2020 की शाम महमरा एनीकेट के पास एक किशोरी का शव संदिग्ध हालत में मिलने की सूचना मिली थी। पुलिस ने शव को बरामद पीएम के लिए भेज दिया था। शव परीक्षण रिपोर्ट में किशोरी की गला घोंटकर हत्या किए जाने की जानकारी सामने आई थी। वहीं किशोरी की शिनाख्त अंकिता सरकार के रुप में हुई।
पुलिस पडताल में खुलासा हुआ कि अंकिता अपने दोस्त शुभम् बेहरा उर्फ सोना (20 वर्ष) के साथ महमरा एनीकेट पहुंची थी। जहां दोनों जैन आम बगीचा में बैठकर काफी देर से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान अन्य युवकों से अंकिता द्वारा बात किए जाने को लेकर दोनों का आपस में विवाद हो गया और सोना ने अंकिता का गला घोंटकर दिया। जिससे उसकी मौत हो गई।
इस खुलासे के बाद पुलिस हत्या के आरोप में खुर्सीपार निवासी शुभम् बेहरा उर्फ सोना (20 वर्ष) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना पश्चात प्रकरण को न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए पेश किया था। प्रकरण पर विचारण पश्चात न्यायाधीश ने अभियुक्त शुभम् बेहरा उर्फ सोना को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया।